डिमोनेटाइजेशन नहीं, केवल करंसी मैनेजमेंट प्रैक्टिस ': 2,000 रुपये के करेंसी नोटों को संचलन से वापस लेने के निर्णय पर दिल्ली हाईकोर्ट में आरबीआई ने कहा

Sharafat

26 May 2023 7:24 AM GMT

  • डिमोनेटाइजेशन नहीं, केवल करंसी मैनेजमेंट प्रैक्टिस : 2,000 रुपये के करेंसी नोटों को संचलन से वापस लेने के निर्णय पर दिल्ली हाईकोर्ट में आरबीआई ने कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने के अपने हालिया फैसले का बचाव किया और अदालत को सूचित किया कि यह केवल एक "करंसी मैनेजमेंट प्रैक्टिस " है और डिमोनेटाइजेशन नहीं है।

    सीनियर एडवोकेट पराग पी. त्रिपाठी ने केंद्रीय बैंक के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष यह बात कही।

    याचिका का विरोध करते हुए त्रिपाठी ने सुझाव दिया कि मामले की सुनवाई बाद की तारीख में की जाए क्योंकि पीठ ने पहले ही इसी तरह की जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

    त्रिपाठी ने कहा,

    "यह एक करंसी मैनेजमेंट प्रैक्टिस है और डिमोनेटाजेशन नहीं है। बेंच पहले एक मामले में फैसला सुरक्षित रख चुकी है। मैं सुझाव दे रहा हूं कि उस आदेश को आने दीजिए और हम उसके बाद इसे ले सकते हैं। जिन बातों का विरोध किया जा रहा है, उनमें से अधिकांश को वहीं निपटा दिया गया होगा। यह आर्थिक नीति की शुद्ध प्रकृति है।"

    याचिका एडवोकेट रजनीश भास्कर गुप्ता ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि आरबीआई के पास इस तरह का निर्णय लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है।

    “यह आरबीआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आरबीआई एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आरबीआई स्वतंत्र रूप से इस तरह का फैसला ले सकता है। अगर केंद्र सरकार ने फैसला किया होता तो मुझे समझ में आता।'

    अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को मामले को सूचीबद्ध किया और पक्षकारों को मामले में संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने को कहा।

    कोर्ट ने कहा, “आरबीआई के वकील ने अदालत को सूचित किया है कि समान विषय वस्तु वाली एक अन्य याचिका पर सुनवाई की गई है। वह सोमवार को लिस्टिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सोमवार को लिस्ट करें।

    "यह तर्क देने के अलावा कि आरबीआई के पास इस तरह का निर्णय लेने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि विशिष्ट समय सीमा के भीतर केवल 4-5 साल के संचलन के बाद बैंकनोट को वापस लेने का निर्णय "अन्यायपूर्ण, मनमाना और सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।

    गुप्ता ने कहा, "यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 यानी आरबीआई के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है कि वह किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को जारी न करने या जारी करने को बंद करने का निर्देश दे और उक्त शक्ति केवल आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24 (2) के तहत केंद्र सरकार के पास है। "

    यह कहते हुए कि आक्षेपित सर्कुलर में यह उल्लेख नहीं है कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, जनहित याचिका प्रस्तुत करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्लीन नोट नीति' के अलावा कोई अन्य कारण नहीं दिया गया है ताकि बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का ऐसा "बड़ा मनमाना निर्णय बड़े पैमाने पर जनता की अपेक्षित समस्याओं का विश्लेषण किए बिना लिया जा सके।

    जनहित याचिका में आगे कहा गया,"

    RBI की क्लीन नोट नीति के प्रावधान के अनुसार, किसी भी मूल्यवर्ग के क्षतिग्रस्त, नकली, या गंदे नोटों को संचलन से वापस ले लिया जाता है और नए मुद्रित बैंक नोटों को चिह्नित में परिचालित किया जाता है, लेकिन वर्तमान मामले में ऐसा नहीं हो रहा है, केवल 2000 रुपये का मूल्यवर्ग के नोट को एक विशिष्ट तिथि / समय सीमा के भीतर वापस लिया जा रहा है और आरबीआई द्वारा संचलन में कोई नया समान बैंक नोट नहीं दिया गया है।"

    यह आरोप लगाते हुए कि छोटे विक्रेताओं और दुकानदारों ने पहले ही 2,000 रुपये के नोट लेना बंद कर दिया है, जनहित याचिका में कहा गया है कि आरबीआई ने अब तक यह साफ नहीं किया है कि प्रचलन से 2000 रुपये के नोट को वापस लेने के बाद आरबीआई या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ है।

    जनहित याचिका में कहा गया है कि नागरिकों को होने वाली कठिनाई बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है जैसा कि 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के दौरान देखा गया था।

    याचिका में कहा गया कि

    "यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 2016 में मुद्रित 2000 रुपये का मूल्यवर्ग और बाद में मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ बहुत अच्छी स्थिति में है और क्लीन नोट नीति या अन्यथा के तहत संचलन से वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, स्वच्छ नोट नीति केवल क्षतिग्रस्त, नकली, या गंदे नोटों को संचलन से वापस लेने की आवश्यकता है और सभी अच्छे नोटों की नहीं।"

    जनहित याचिका में आगे कहा गया है कि 2000 रुपये के नोटों की छपाई पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं और इस तरह की निकासी के कारण वे रुपए “बर्बाद हो जाएंगे।"

    यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरबीआई की अधिसूचना/चुनौती के तहत सर्कुलर मई/जून/जुलाई के इस गर्म मौसम में देश भर के बैंकों में घबराए हुए नागरिकों को कतार में खड़ा करेगा, जिससे कई लोगों की जान जा सकती है। जैसे वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौर में जब 100 से ज्यादा नागरिकों की जान चली गई थी।

    संबंधित समाचार में इसी पीठ ने इस सप्ताह की शुरुआत में आरबीआई और भारतीय स्टेट बैंक की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली एक समान जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था, जो 2000 रुपये के नोट को बिना किसी पहचान प्रमाण के बदलने को चुनौती देती है।

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