बलात्कार/POCSO मामले- "सरकार के सर्कुलर के अनुसार डीएनए, अन्य रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर भेजें": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए

LiveLaw News Network

5 Oct 2021 4:15 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बलात्कार के मामलों में पोक्सो केस एक्ट या डीएनए रिपोर्ट आदि की जांच के दौरान बरामद या हिरासत में ली गई वस्तुओं के संबंध में रिपोर्ट संबंधित जिला अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।

    न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने सरकार के 2018 के परिपत्रों के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया और कहा कि कई मामलों में परिपत्रों में निहित निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

    संक्षेप में मामला

    अदालत महफूज नाम के एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर उसके पिता की हत्या का आरोप लगाया गया है और उसे अपने इकबालिया बयान के साथ-साथ अपने पड़ोसी शाबान के बयान के आधार पर मामले में आरोप लगाया गया था।

    कथित तौर पर, उसके पिता बार-बार उसे अपनी भाभी के साथ अंतरंगता न करने के लिए कह रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप उसने अपने पिता को मार डाला और उसने इस तथ्य को जांच अधिकारी के सामने स्वीकार कर लिया।

    साथ ही उसके पड़ोसी ने जांच अधिकारी को बताया कि घटना की तारीख की पिछली शाम को उसने उससे चाकू मांगा था और 16.06.2020 की रात को आवेदक के पिता की हत्या कर दी गई और चाकू उसके पास से बरामद किया गया।

    हालांकि, उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोप पत्र दायर किया गया है और प्रतिबद्ध होने के बाद निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए गए और साथ ही आवेदक की मां को निचली अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिन्होंने अभियोजन संस्करण का समर्थन नहीं किया था।

    दूसरी ओर, ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान आवेदक की संलिप्तता पाई गई और अपराध में प्रयुक्त चाकू की पहचान गवाह शाबान द्वारा की गई।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि निदेशक द्वारा रखी गई एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार सभी वस्तुओं पर मानव रक्त पाया गया और इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

    कोर्ट का आदेश

    आवेदक के पड़ोसी के बयान को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक ने घटना की तारीख की पिछली शाम को उससे चाकू मांगा था और उसी चाकू का इस्तेमाल आवेदक के पिता की हत्या में किया गया, अदालत ने माना कि वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

    हालांकि, ट्रायल कोर्ट को किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना छह महीने की अवधि के भीतर मामले की सुनवाई समाप्त करने का निर्देश दिया।

    केस का शीर्षक - महफूज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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