बलात्कार पीड़िता को एमटीपी के लिए 24 घंटे के भीतर अस्पताल ले जाया जाए, भले ही गर्भधारण अवधि 20 सप्ताह से कम हो: दिल्ली हाईकोर्ट

Brij Nandan

10 Aug 2023 11:08 AM IST

  • बलात्कार पीड़िता को एमटीपी के लिए 24 घंटे के भीतर अस्पताल ले जाया जाए, भले ही गर्भधारण अवधि 20 सप्ताह से कम हो: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बलात्कार पीड़िताओं की गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के मामलों से निपटने के दौरान डॉक्टरों और दिल्ली पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए।

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने निर्देश दिया कि जहां गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन का आदेश पारित किया गया है, दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारियों को पीड़िता को 24 घंटे के भीतर प्रक्रिया के लिए संबंधित अस्पताल के समक्ष पेश करना होगा, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां गर्भावस्था की गर्भधारण अवधि 20 सप्ताह से कम समाप्त हो गई हो।

    अदालत ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की जांच के लिए मौजूदा दिशानिर्देश या मानक संचालन प्रक्रिया राष्ट्रीय राजधानी के सभी अस्पतालों में प्रसारित की जाए।

    अदालत ने कहा,

    “उपर्युक्त मंत्रालयों को वर्तमान निर्णय में निहित अतिरिक्त निर्देशों को प्रसारित करने का भी निर्देश दिया गया है, जिन्हें मौजूदा एसओपी में जोड़ा गया है, कि यदि पीड़िता गर्भवती है और भ्रूण के संरक्षण सहित गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के आदेश हैं, तो जांच अधिकारी ऐसा आदेश संबंधित अस्पताल के अधीक्षक के समक्ष रखा जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित डॉक्टर, जिसे गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन करने का कर्तव्य सौंपा गया है, वह अत्यंत सावधानी के साथ ऐसा करेगा। ”

    इसमें कहा गया है कि गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन करने वाला संबंधित डॉक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि भ्रूण सुरक्षित रहे और पीड़िता को जल्दबाजी में छुट्टी न दी जाए, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता की जान को खतरा हो सकता है और यौन उत्पीड़न के मामले में सबूत खो सकते हैं।

    अदालत ने आदेश दिया,

    “...ऐसे मामलों में जहां यौन उत्पीड़न के शिकार की मेडिकल जांच की जाती है, सभी संबंधित अस्पताल यह सुनिश्चित करेंगे कि मूल एमएलसी के साथ-साथ ऐसे पीड़ित के डिस्चार्ज सारांश की एक टाइप की गई प्रति भी संबंधित अस्पताल द्वारा तैयार की जाए और जांच अधिकारी को एक सप्ताह की अवधि के भीतर प्रदान किया जाए।”

    जस्टिस शर्मा ने कहा कि जांच अधिकारी और संबंधित अस्पताल का समय बचाने के लिए टाइप की गई एमएलसी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जांच अधिकारी को भेजा जा सकता है।

    अदालत ने कहा कि ये निर्देश उसके द्वारा जनवरी में दिए गए फैसले के अलावा पढ़े जाएंगे जिसमें जांच अधिकारियों को बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में पालन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जहां पीड़िता की गर्भावस्था 24 सप्ताह से अधिक हो।

    अदालत ने कहा,

    “इस न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों को इस आदेश के जारी होने और इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में प्रसारित किया जाना चाहिए। अनुपालन रिपोर्ट इस अदालत के समक्ष 2 महीने के भीतर दाखिल की जाए।”

    जस्टिस शर्मा ने 16 वर्षीय लड़की से बार-बार बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए ये टिप्पणियाँ कीं। वह चार सप्ताह और पांच दिन की गर्भवती पाई गई।

    अदालत ने कहा,

    "जब कोई नाबालिग गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन चाहती है, तो डॉक्टरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह प्रक्रिया प्रचलित कानूनों और विनियमों के अनुपालन में, नाबालिग की उम्र और परिपक्वता स्तर के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ आयोजित की जाए।"

    कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों को सहानुभूति के साथ निपटाया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नाबालिग पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित और समर्थित महसूस करता है।

    केस टाइटल: नाबल ठाकुर (जे.सी. में) बनाम राज्य

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