Begin typing your search above and press return to search.
मुख्य सुर्खियां

क़ानून की छात्रा के साथ बलात्कार मामले में रांची कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी क़रार दिया

LiveLaw News Network
27 Feb 2020 6:45 AM GMT
क़ानून की छात्रा के साथ बलात्कार मामले में रांची कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी क़रार दिया
x

न्यायिक आयुक्त की अदालत ने बुधवार को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ की एक छात्रा के साथ पिछले साल नवंबर में हुए बलात्कार के मामले में 11 लोगों को दोषी क़रार दिया है।

जिन लोगों को दोषी पाया गया है उनके नाम हैं सुनील मुंडा, संदीप टिर्की, अजय मुंडा, राजन ओरांव, कुलदीप ओरांव, सुनील ओरांव, नवीन ओरांव, बसंत कच्छप, रवि ओरांव, रोहित ओरांव और ऋषि टिर्की।

खचाखच भरे अदालत कक्ष में जेसी नवनीत कुमार ने फ़ैसला पढ़ा जिसमें आईपीसी की धारा 376 D, 366, 342, 379, 411, 323 and 120 B के तहत आरोपियों को दोषी क़रार दिया गया। ये सभी अभियुक्त इस समय बिरस मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं और इन्हें वीडिओ कंफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। इनकी सज़ा पर सोमवार को बहस होगी।

ग़ौर करने वाली बात है कि पीड़िता और उसकी दोस्त संग्रामपुर गांव के पास एक बस स्टॉप पर खड़े थे, जब इन अभियुक्तों ने उसे वहां से ज़बरदस्ती उठा लिया। पीड़िता के विरोध के बावजूद उसके साथ बलात्कार किया और वहां से भाग गए।

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ़्तार किया जो इस अपराध में लिप्त थे, लेकिन सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि इनमें से एक नाबालिग़ (17 साल का) था। उसके मामले को जुवेनाइल कोर्ट को सौंप दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर शेष 11 आरोपियों के मामलों की हर दिन सुनवाई हुई।

लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने कहा, "अभियोजन ने 21 गवाह पेश किए थे। आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए गवाहों के मौखिक बयान, पीडिता के दोस्त का बयान, मेडिकल सबूत, डीएनए प्रोफ़ायल और कॉल डिटेल्ज़ और आरोपियों के टावर लोकेशन का सहारा लिया गया।"

रांची ज़िला बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संजय विद्रोही सहित शहर के कई वक़ीलों ने अदालत के फ़ैसले का स्वागत किया है।

Next Story