राजीव गांधी हत्याकांड: तमिलनाडु सरकार ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे पी. रविचंद्रन को 30 दिनों की सामान्य छुट्टी दी

LiveLaw News Network

15 Nov 2021 8:42 AM GMT

  • राजीव गांधी हत्याकांड: तमिलनाडु सरकार ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे पी. रविचंद्रन को 30 दिनों की सामान्य छुट्टी दी

    तमिलनाडु सरकार ने 2 सितंबर के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ के आदेश के अनुसरण में पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पी. रविचंद्रन को एक महीने की सामान्य छुट्टी दी है।

    हत्या के मामले में सात आजीवन दोषियों में से एक पी.रविचंद्रन को सीआरपीसी की धारा 432 (सजा को निलंबित करने या हटाने की सरकार की शक्ति) और तमिलनाडु सस्पेंड ऑफ सेंटेंस रूल्स, 1982 के नियम 40 (नियमों को छूट देने की सरकार की शक्ति) के आधार पर साधारण छुट्टी दी गई है।

    मदुरै बेंच ने इससे पहले दोषी की मां (W.P(MD) No.15626 of 2021) की याचिका पर सरकार से उसके द्वारा तमिलनाडु राज्य को पहले ही प्रस्तुत किए गए आवेदन पर विचार करने को कहा था।

    न्यायमूर्ति वी. भारतीदासन और न्यायमूर्ति एस अनंती की पीठ ने राज्य से छह सप्ताह के भीतर उनके आवेदन पर उपयुक्त आदेश पारित करने को कहा था।

    अपने आवेदन में पी. रविचंद्रन की मां पी. राजेश्वरी ने बताया कि उनके बेटे को अपनी दाहिनी आंख की सर्जरी की जरूरत है और इसलिए दो महीने की साधारण छुट्टी की आवश्यकता है।

    उम्रकैद की सजा काट रहे 29 साल से अधिक समय से सजा काट चुके दोषी को मौजूदा मामले को छोड़कर 2001 के बाद से छह बार सामान्य छुट्टी दी गई है।

    जेल से रिहा होने की तारीख से शुरू होने वाली 30 दिन की छुट्टी पी. रविचंद्रन द्वारा पूरी की जाने वाली कुछ शर्तों के अधीन है।

    उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनुमति याचिका के अनुसार निर्दिष्ट स्थान पर रहें और इसकी सीमा से आगे न जाएं। उसे मीडिया से जुड़ने और सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी जानकारी साझा नहीं करने की भी आवश्यकता है।

    अपराधी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह छुट्टी की समाप्ति या वापस बुलाने पर खुद को आत्मसमर्पण कर दे और उसे अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क करने की अनुमति नहीं है।

    तमिलनाडु सरकार ने भी छुट्टी की अवधि के दौरान दोषी को कठी पुलिस सुरक्षा प्रदान करने और पी. रविचंद्रन की सजा के अस्थायी निलंबन की शर्तों के अनुरूप दैनिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

    उसे प्रतिदिन नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना और किसी भी बैठक या समारोह में भाग नहीं लेने की भी आवश्यकता होती है।

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