राजस्थान स्टाम्प अधिनियम | राज्य के साथ 'क्षेत्रीय सांठगांठ' नहीं होने पर लेनदेन पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता: राजस्‍थान हाईकोर्ट

Avanish Pathak

3 Aug 2022 11:07 AM GMT

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    राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एक एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के तहत हिमाचल प्रदेश ‌हाईकोर्ट की मंजूरी के अनुसार राज्य के बाहर निष्पादित एक एमल्गमेशन इंस्ट्रयूमेंट पर शुल्क लगाने की अनुमति दी, न केवल राजस्थान में स्थित संपत्तियों के संबंध में, बल्‍कि शेयरों के हस्तांतरण पर भी।

    जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस बीरेंद्र कुमार की खंडपीठ ने कहा,

    "... जहां तक ​​हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित एमल्गमेशन के आदेश के आधार पर शेयरों के हस्तांतरण का संबंध है, यह राजस्थान राज्य के क्षेत्र के भीतर नहीं हुआ। दोनों कंपनियां राजस्थान के क्षेत्र के बाहर स्थित हैं। व्यवस्था और समामेलन ओर उसकी स्वीकृति की समस्त कार्यवाही राजस्थान राज्य के बाहर हुई। अतः उस सीमा तक स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क आरोपणीय नहीं होगा..."

    पीठ ने यह स्पष्ट किया कि राजस्थान राज्य के बाहर निष्पादित एक उपकरण "क्षेत्रीय सांठगांठ" होने पर कर्तव्य के साथ प्रभार्य होगा; टीटी ऐसा नहीं है कि राज्य के बाहर निष्पादित स्टाम्प अधिनियम 1998 से जुड़ी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक उपकरण स्टाम्प शुल्क के लिए प्रभार्य हो जाता है। "केवल वे जो राज्य में स्थित किसी भी संपत्ति से संबंधित हैं या राज्य में किए गए या किए जाने वाले और राज्य में प्राप्त किसी भी मामले या बात से संबंधित हैं।"

    वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता-कंपनी ने एक सनविज़न इंजीनियरिंग कंपनी के साथ विलय कर दिया था और जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ उस क्षेत्र में बाद में धारित संपत्तियों के नामांतरण के लिए याचिकाकर्ता के नाम पर एक आवेदन किया था।

    प्रत्युत्तर में, जेडीए ने एक राय बनाई कि स्टाम्प शुल्क की कमी थी और न केवल विचाराधीन भूमि पर बल्कि समग्र रूप से लिखत के मूल्यांकन पर एक मांग उठाई। इसमें शेयरों का मूल्यांकन शामिल था, जिन्हें समामेलन पर स्थानांतरित किया गया था।

    एकल पीठ ने माना था कि 1998 के स्टाम्प अधिनियम के तहत, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित समामेलन का आदेश, 1998 के स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 (xix) के तहत परिभाषित एक साधन होने के नाते, स्टांप शुल्क के आरोप के लिए उत्तरदायी था। 1998 के स्टाम्प अधिनियम की धारा 3 (बी) के संदर्भ में, भले ही साधन राजस्थान राज्य से बाहर निष्पादित किया गया हो क्योंकि यह राजस्थान राज्य में स्थित संपत्तियों से संबंधित है।

    विशेष रूप से, 1998 के स्टाम्प अधिनियम की धारा 3 में न केवल अनुसूची में निर्दिष्ट उन उपकरणों पर स्टाम्प शुल्क लगाने का प्रावधान है, जो उसमें दर्शाए गए शुल्क की राशि के साथ हैं, जो राज्य में या उसके बाद निष्पादित की जाती हैं। 1998 का ​​स्टाम्प अधिनियम लेकिन राज्य के बाहर निष्पादित उपकरणों पर स्टाम्प शुल्क लगाने का भी प्रावधान है।

    खंडपीठ ने कहा कि राज्य विधायिका को राज्य के बाहर निष्पादित उपकरणों पर स्टांप शुल्क लगाने के लिए विधायी शक्ति की व्यापक व्याख्या देना, भले ही वह राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्रीय सांठगांठ वाले किसी भी कर घटना से संबंधित न हो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 का उल्‍लंघन होगा।

    अदालत ने माना कि अपीलकर्ता केवल राजस्थान राज्य में स्थित संपत्तियों के बाजार मूल्य पर स्टांप शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, जिसका मूल्यांकन 1998 के स्टाम्प अधिनियम के अनुसार किया जाना है। अदालत ने कहा कि भुगतान की मांग ऐसी देयता से अधिक स्टाम्प शुल्क 1998 के स्टाम्प अधिनियम के तहत अधिकार से अधिक है।

    खंडपीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष कि यदि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्टाम्‍प शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो 1998 के स्टाम्प अधिनियम के तहत अच्छी तरह से लगाया जा सकता है, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में राज्य के कानून के तहत स्टांप शुल्क के लिए प्रश्नगत दस्तावेज को स्थापित करने के लिए किसी भी पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है।

    "दूसरा, चाहे अपीलकर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य में स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था या नहीं और उस राज्य में इसका भुगतान किया गया है या नहीं, स्टाम्प शुल्क केवल राजस्‍थान राज्य में स्थित संपत्तियों के संबंध में ही लगाया जाएगा और लिखत के तहत शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दस्तावेज के निष्पादन और आदेश पारित करने से उस हस्तांतरण का कोई क्षेत्रीय संबंध नहीं है।"

    अदालत ने कलेक्टर (स्टाम्प), जयपुर सर्कल III द्वारा जारी आदेश और नोटिस को व्यवस्था और समामेलन की योजना के अनुसार जारी किए गए शेयरों के मूल्य को शामिल करने की सीमा तक भी रद्द कर दिया। उन्हें अदालत द्वारा निर्देश के अनुसार अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा देय शुल्क का नए सिरे से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया था।

    न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 21 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर राजस्थान राज्य में शुल्क की दर अधिक होने पर केवल शुल्क का अंतर देय होगा।

    पीठ ने कहा कि 1998 के स्टाम्प अधिनियम की धारा 21(1) और 21(2) को जब धारा 3 के साथ पढ़ा जाता है, तो स्पष्ट रूप से राजस्थान राज्य के बाहर निष्पादित एक उपकरण पर उस सीमा तक स्टांप शुल्क लगाने का प्रावधान है, जो उसमें प्रदान की गई है। राजस्थान राज्य के बाहर निष्पादित उपकरणों पर स्टांप शुल्क की वसूली स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 3 और 21 की वैधानिक योजना के अनुसार प्रतिबंधित है और इससे आगे नहीं।

    केस टाइटल: हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 211

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