राजस्थान हाईकोर्ट 23 अक्टूबर तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अत्यंत जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रखेगा

LiveLaw News Network

2 Oct 2020 12:07 PM IST

  • राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट 

    राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए 19 सितंबर की पूर्व अधिसूचना 23 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इसका अर्थ यह है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकरण केवल अत्यधिक तात्कालिकता से जुड़े मामलों तक ही सीमित रहेगा जिन्हें केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा।

    इस संदर्भ में उच्च न्यायालय ने पहले से सूचीबद्ध उन मामलों के लिए अगली सुनवाई की तारीखों की सूची 23 अक्टूबर तक के लिए जारी की है।

    यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन मामलों में अंतरिम आदेश दिए गए हैं उन्हें तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि मामले को नियमित न्यायालय द्वारा नहीं उठाया जाता।

    इसके अलावा एक अन्य परिपत्र में कहा गया है कि संबंधित न्यायाधीशों में अधीनस्थ न्यायालयों/विशेष न्यायालयों/अधिकरणों के कार्यकरण के लिए सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से मांगे गए सुझावों के आलोक में 19 सितंबर को दिए गए निर्देशानुसार अत्यंत अत्यावश्यक मामलों के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीमित संख्या में न्यायालय कार्य करते रह सकते हैं।

    "राज्य के विभिन्न न्यायाधीशों में व्याप्त विविध स्थितियों को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया जाता है कि वे स्थानीय आवश्यकता के अनुसार न्यायालय के कार्य घंटों और कर्मचारियों की संख्या को सीमित करने सहित अधीनस्थ न्यायालयों/विशेष न्यायालयों/अधिकरणों के कार्यकरण के लिए 05.10.2020 से 161020 तक के कार्यकरण के लिए उपरोक्त तरीकों में से किसी को भी अपनाएं।"

    यह भी सुझाव दिया गया है कि सभी न्यायालय साक्ष्यों की रिकार्डिंग और न्यायिक हिरासत मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के मामलों के लिए भौतिक उपस्थिति के माध्यम से कार्य करना शुरू कर सकते हैं और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य भी दर्ज किए जा सकते हैं।

    रजिस्ट्रार द्वारा अधोहस्ताक्षरित, परिपत्र में यह निर्धारित किया गया है कि पूर्व में गठित एक न्यायिक अधिकारी, बार अध्यक्ष और एक वरिष्ठ न्यायालय कर्मचारियों की समिति इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और उचित उपचारात्मक कदम उठाने के लिए दैनिक आधार पर स्थिति की निगरानी करती रहेगी।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करें



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