राजस्थान हाईकोर्ट ने नौकरी ज्वाइन करने से पहले बच्‍चे को जन्म देने वाली महिला को मातृत्व अवकाश देने के सिंगल जज के फैसले को बरकरार रखा

LiveLaw News Network

14 Aug 2021 10:00 AM GMT

  • राजस्थान हाईकोर्ट

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    राजस्थान हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सिंगल जज के फैसले को बरकरार रखा है कि एक सरकारी महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने की हकदार है, यदि वह कन्फाइनमेंट की अवधि के भीतर यान‌ि बच्चे के जन्म के 15 दिन से तीन महीने पहले ज्वाइन करती है, इस तथ्य के बावजूद कि बच्चे का जन्म ज्वाइन करने की तारीख से पहले या सेवा में नियुक्ति जारी होने से पहले हुआ था।

    जस्टिस विनित कुमार माथुर और जस्टिस इंद्रजीत महंती की खंडपीठ ने अतिरिक्त एडवोकेट जनरल पंकज शर्मा की दलील को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी-मां बच्चे के प्रसव के समय सरकारी कर्मचारी नहीं थी, और इसलिए, उसे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103 के तहत कवर नहीं किया जाएगा।

    पीठ ने टिप्पणी की, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता की यह दलील कि नियमावली का नियम 103 केवल सेवारत सरकारी सेवक पर ही लागू होता है, अस्वीकार किया जाता है क्योंकि राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103 का उस उद्देश्य से संबंध है, जिसे विधायिका द्वारा प्राप्त किया जाना है अर्थात प्रसव के समय महिला को समस्याओं और मुद्दों को दूर करने की सुविधा के लिए।

    पृष्ठभूमि

    वर्तमान याचिका सिंगल जज के उस आदेश का विरोध करते हुए दायर की गई थी, जिसमें यह माना गया था कि एक महिला सरकारी कर्मचारी प्रसूति अवकाश लेने की हकदार है यदि वह कंन्फाइनमेंट की अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण करती है। तदनुसार, मां-प्रतिवादी को सभी परिणामी लाभों की अनुमति दी गई थी।

    जस्टिस दिनेश मेहता ने तब कहा था कि नियम 103 कर्मचारी केंद्रित है और मातृत्व अवकाश के दावे के मामले में इसका बच्चे के जन्म की तारीख या घटना के साथ कोई संबंध नहीं है।

    प्रस्तुतियां

    एएजी शर्मा ने डिवीजन बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया कि मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठाया जा सकता क्योंकि प्रतिवादी ने अपनी सेवाओं में शामिल होने से पहले एक बच्चे को जन्म दिया। 1951 के नियमों के नियम 103 के अनुसार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक महिला सरकारी कर्मचारी केवल सेवा में होने पर ही मातृत्व अवकाश की हकदार है।

    उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारियों ने प्रसूति अवकाश और अन्य परिणामी लाभों के लिए प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया था।

    दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से पेश एडवोकेट भावित शर्मा ने प्रस्तुत किया कि चूंकि यह लाभकारी कानून है और यह एक तथ्य है कि मां-प्रतिवादी ने ज्वाइन करने की अवधि से 19 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, उसे लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता था। .

    जांच - परिणाम

    यह देखते हुए कि ज्वाइन करने की अवधि से ठीक पहले, प्रतिवादी ने एक बच्चे को जन्म दिया था; कोर्ट ने कहा कि यह निर्विवाद है कि बच्चे के जन्म के बाद मां को आराम और बच्चे की जन्म संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक निश्चित अवधि की जरूरत होती है।

    पीठ ने कहा, "यह सामान्य ज्ञान है कि यदि एक कर्मचारी जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उसे प्रसव के बाद के मुद्दों से उबरने और नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि विधायिका ने राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103 के रूप में एक प्रावधान सम्मिलित करना उचित समझा। इस प्रकार विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया विचार काफी स्वाभाविक है और विधायी मंशा को एक पूर्ण अर्थ और उद्देश्य देता है ताकि बच्चे के प्रसव के समय एक महिला कर्मचारी की जरूरतों का ध्यान रखा जा सके।"

    न्यायालय ने मिनी केटी बनाम वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम (2017) में केरल हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी भरोसा किया , जिसमें यह माना गया था कि,

    "मातृत्व नौकरी में बहाना नहीं है, लेकिन मातृत्व एक अधिकार है जो दी गई परिस्थितियों में सुरक्षा की मांग करता है...जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, मातृत्व महिला की गरिमा में अंतर्निहित है, जिससे समझौता नहीं किया जा सकता।"

    कोर्ट ने गुणदोष रहित होने के आधार पर अपील खारिज कर दी।

    केस: राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती नीरज

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