राजस्थान हाईकोर्ट केवल वीसी मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई करेगा, वकीलों के विरोध के बाद पहले के सर्कुलर को रद्द किया

LiveLaw News Network

29 Jun 2021 5:16 AM GMT

  • राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट 

    राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 जून 2021 से हाइब्रिड तरीके से मामलों की नियमित सुनवाई फिर से शुरू करने के अपने पहले के फैसले को रद्द कर दिया है। अब हाईकोर्ट में मामलों की नियमित सुनवाई 2 जुलाई, 2021 तक सिर्फ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी।

    अपने पहले के फैसले में हाईकोर्ट ने केवल उन व्यक्तियों को अदालत परिसर में प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया था, जिन्होंने COVID-19 वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक के बाद 14 दिन पूरे कर लिए हैं।

    लगभग तीन महीने के अंतराल के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में मामलों की भौतिक सुनवाई 28 जून को फिर से शुरू होनी थी, जिसके दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई की जा रही थी।

    राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने पत्र में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने इस फैसले का विरोध किया था।

    पत्र में कहा गया है,

    "अधिवक्ताओं के अदालत परिसर में प्रवेश करने के उपरोक्त प्रतिबंध का कोई उचित तर्क नहीं है, क्योंकि अधिकांश वकीलों को उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के लिए राज्य भर में दूसरी खुराक के लिए टीका नहीं किया जाता है। कृपया विचार करें कि राज्य द्वारा ऐसा कोई प्रतिबंध एक व्यक्ति पर लागू नहीं है।"

    बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष एडवोकेट कुलदीप कुमार शर्मा द्वारा लिखे गए पत्र दिनांक 25.06.2021 में यह भी उल्लेख किया गया था कि प्रस्तावित तौर-तरीकों को लेकर राज्य के वकीलों में बहुत नाराजगी है और इस प्रकार इसे वापस लेने की प्रार्थना की गई।

    इसके अनुसरण में हाईकोर्ट ने 27 जून को निम्नलिखित आदेश जारी किया:

    "इस कार्यालय की पिछली अधिसूचना दिनांक 24.06.2021 के आंशिक संशोधन में एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 28.06.2021 से 02.07.2021 तक उपरोक्त अधिसूचना में खंड- I, 2 और उससे संबंधित खंड निलंबित रहेंगे। इस अवधि के दौरान, नियमित सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में मामलों की संख्या केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। अधिसूचना दिनांक 24.06.2021 की अन्य शर्तें जो भी लागू हों वही रहेंगी।"

    गौरतलब है कि इसी तरह के निर्देश अधीनस्थ न्यायालय के लिए भी जारी किए गए हैं, जो मामलों की नियमित सुनवाई केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही करेंगे।

    वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित सुनवाई की प्रक्रिया:

    1. संबंधित कोर्ट मास्टर पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अधिवक्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लिंक भेजेंगे।

    2. अधिवक्ता राजस्थान हाईकोर्ट की वेब साइट (www.hcrai.nic.in) के होम पेज पर ई-सर्विसेज मेनू में 'एडवोकेट विवरण' विकल्प का उपयोग करके उच्च न्यायालय सीआईएस में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर और ईमेल पते को सत्यापित कर सकते हैं। यदि उन्हें किसी परिवर्तन या परिवर्धन की आवश्यकता है तो वे वेब साइट पर दिखाए गए अनुसार समर्पित ईमेल पते पर ईमेल भेज सकते हैं।

    3. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई के लिए अलग से कोई समय निर्धारित नहीं होगा। ऐसे मामलों को वाद सूची में निर्दिष्ट उनके अनुसार लिया जाएगा। डिस्प्ले बोर्ड के मुताबिक वकीलों और पार्टियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए काफी पहले से तैयार रहना होता है।

    4. यदि कोई अधिवक्ता पहले दौर में नहीं आता है, तो मामला दूसरे दौर के लिए पारित किया जा सकता है।

    ई-फाइलिंग की प्रक्रिया:

    1. सभी नए मामले फिजिकल रूप से या ई-फाइलिंग द्वारा दायर किए जा सकते हैं। फिजिकल फाइलिंग के दौरान, केंद्र और राज्य सरकार की एडवाइजरी में बताए अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी एहतियाती उपायों का फाइलिंग सेक्शन में सख्ती से पालन किया जाएगा। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ई-फाइलिंग को प्राथमिकता दी जा सकती है।

    2. राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना दिनांक 08.04.2020 के अनुसार ई-फाइलिंग पोर्टल पर ई-फाइलिंग की जा सकती है। ई-फाइलिंग पोर्टल (https://efilin.ecourts.gov.in/raj) का लिंक राजस्थान हाई कोर्ट की वेब साइट के होम पेज पर ई सर्विसेज मेनू में उपलब्ध है। ई-फाइलिंग के लिए यूजर गाइड और हेल्प वीडियो ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

    कोर्ट फीस के ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया:

    1. न्यायालय शुल्क का भुगतान ई-पे सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है, जिसका लिंक (https://pay.ecourts.gov.in/epay) राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट के होम पेज पर ई-सेवा मेनू में उपलब्ध है। सभी संबंधित निवारक उपाय के रूप में ई-पे सुविधा को प्राथमिकता दे सकते हैं।

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