राजस्थान हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका में अंतरिम राहत के लिए 'तत्काल' सुनवाई की मांग करने वाले सीनियर एडवोकेट की खिंचाई की
Brij Nandan
10 July 2023 10:55 AM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने मुवक्किल के खिलाफ आईपीसी की धारा 410, 181, 198, 199, 200 के तहत एफआईआर में जांच पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत पर "अनुचित दबाव डालने" के लिए एक सीनियर वकील की खिंचाई की।
जस्टिस बीरेंद्र कुमार ने कहा कि अदालत ने वरिष्ठ वकील के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं करने में "अत्यधिक संयम" बनाए रखा है ताकि उन्हें कोर्ट रूम की गरिमा बनाए रखने और न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए खुद को सुधारने और सुधारने का एक और मौका दिया जा सके।
अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह उसके समक्ष किसी भी मामले को सूचीबद्ध न करे जिसमें याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ वकील पेश हो रहे हों, और वर्तमान मामले से भी खुद को अलग कर लिया।
कोर्ट ने कहा,
“वरिष्ठ वकील को पता होना चाहिए कि स्वर्ग गिरने वाला नहीं है, क्योंकि जांच पूरी होने के बाद भी, एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना बची रहेगी और अगर एफआईआर को रद्द करने के लिए कोई आधार/आधार बनता है/बनती है तो उस पर विचार किया जाएगा।''
धारा 410 (चोरी की गई संपत्ति), धारा 181 (लोक सेवक या शपथ दिलाने के लिए अधिकृत व्यक्ति को शपथ या प्रतिज्ञान पर गलत बयान), आईपीसी की धारा 198 (झूठे होने की जानकारी वाले प्रमाणपत्र को सच के रूप में उपयोग करना), धारा 199 (घोषणा में दिया गया गलत बयान जो कानून द्वारा साक्ष्य के रूप में प्राप्य है) और आईपीसी की धारा 200 (ऐसी घोषणा को गलत जानकर इसे सच के रूप में उपयोग करना) के तहत अपराधों के लिए अरावली विहार पुलिस स्टेशन, अलवर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। उपरोक्त एफआईआर से उत्पन्न मामले की जांच पर रोक लगाने की प्रार्थना करते हुए एक अंतरिम आवेदन भी दायर किया गया था।
शिकायतकर्ता ने उसी एफआईआर में "निष्पक्ष जांच" के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए एक याचिका भी दायर की।
अदालत का मानना था कि दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के बाद इन दोनों मामलों की अंतिम सुनवाई की जाएगी और जल्द ही निपटारा कर दिया जाएगा। हालांकि, अदालत ने कहा, वरिष्ठ वकील ने अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना पर तुरंत सुनवाई करने के लिए अदालत पर "अनुचित दबाव डालना शुरू कर दिया", "बचाव के लिए प्रतिवादी नंबर 2 के निष्पक्ष और उचित अवसर के अधिकार की अनदेखी की।"
इसने वरिष्ठ वकील से जिद न करने का अनुरोध किया और कहा कि निर्धारित तिथि पर मुखबिर का जवाब प्राप्त होने के तुरंत बाद मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह चिल्लाने लगे कि मामले की तुरंत सुनवाई होनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा,
"वरिष्ठ वकील को पता होना चाहिए कि आसमान गिरने वाला नहीं है, क्योंकि जांच पूरी होने के बाद भी, एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना बची रहेगी और अगर एफआईआर को रद्द करने का आधार/आधार बनता है तो उस पर विचार किया जाएगा। हालांकि, विद्वान वरिष्ठ वकील अदालत को किसी भी अन्य मामले को लेने की अनुमति देने से पहले याचिकाकर्ता के पक्ष में त्वरित सुनवाई और आदेश के लिए अन्य अदालत कक्षों में अपने पिछले व्यवहार के अनुरूप न्यायाधीश पर दबाव डालने का विकल्प चुनता है। सीनियर वकील द्वारा कोर्ट रूम में बैठे एक न्यायाधीश को न्यायिक स्वतंत्रता के साथ काम न करने के लिए धमकाना अदालत की अवमानना है। खुले कोर्ट रुम में चित्रित कार्रवाई एक वकील के लिए अशोभनीय है, एक वरिष्ठ वकील की तो बात ही क्या करें।''
केस टाइटल: रुजदार खान बनाम राजस्थान राज्य
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