राजस्थान हाईकोर्ट ने सौर संयंत्र के खिलाफ दायर जनहित याचिका 50 हजार जुर्माने के साथ खारिज की
LiveLaw News Network
7 April 2022 12:45 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में रिवाडी में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए प्रतिवादी-कंपनी को भूमि आवंटन का विरोध करने वाली जनहित याचिकाएं खारिज कर दी।
अदालत ने जलवायु परिवर्तन के पहलुओं और इसके प्रभाव पर वैश्विक नेताओं, वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के उद्धरणों को नोट किया। उक्त उद्धरण नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को उलटने में मदद कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का बड़े पैमाने पर दुनिया पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है।
जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिसस विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ ने इस संबंध में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से कहा,
"सौर ऊर्जा 'निश्चित', 'शुद्ध' और "सुरक्षित' है।"
उन्होंने आगे कहा,
"भारत 2030 तक सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 450 GWS बिजली का उत्पादन करने की योजना बना रहा है।"
अदालत ने 2015 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के उद्धरण, थॉमस एडिसन और फ्रांस गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेंकोइस ओलांद के जलवायु परिवर्तन पर दिए गए उद्धरणों के अंशों को भी पढ़ा।
खंडपीठ ने 'धरती और पूरी मानवता के लिए बहुत महत्व' की ढांचागत परियोजना के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा देने से इनकार करते हुए और जनहित याचिका को योग्यता से रहित बताते हुए खारिज करते हुए फैसला सुनाया,
"प्रत्येक रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं पर 50,000 / - का जुर्माना लगाया है, जिसे आज से 30 दिनों की अवधि के भीतर राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में जमा किया जाएगा। इसमें विफल रहने पर जिला कलेक्टर, जैसलमेर कानूनी तौर पर जुर्माना वसूल करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। जिला कलेक्टर, जैसलमेर और पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर यह सुनिश्चित करेंगे कि निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति सौर संयंत्र के चालू होने में बाधा न डालें।
भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टेड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स (ट्रेंच- I) की स्थापना के लिए प्रतिवादी मेसर्स एसबीई रिन्यूएबल्स टेन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में एक लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया। उक्त अधिनिर्णय को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने सौर परियोजना की स्थापना के लिए कम्पनी को पट्टे के आधार पर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की। याचिकाकर्ताओं ने जनहित याचिका के माध्यम से कंपनी के पक्ष में उक्त भूमि आवंटन का विरोध किया।
सुनवाई के दौरान हुई घटनाएं
23.03.2022 को दोपहर के भोजन से पहले के सत्र में बहस शुरू हुई। याचिकाकर्ता के वकील मोती सिंह ने काफी देर तक कोर्ट को संबोधित किया। हालांकि, लंच के बाद बहस फिर से शुरू हुई तो याचिकाकर्ता के वकील उपलब्ध नहीं थे और उनके सहयोगी ने लगातार मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया। चूंकि, लंच से पहले के सत्र में मामलों की सुनवाई में महत्वपूर्ण न्यायिक समय पहले ही खर्च हो चुका था। अदालत ने प्रतिवादियों के वकील की दलीलें सुनने के लिए आगे बढ़े और उसके बाद याचिकाकर्ता के वकील के पेश होने की प्रतीक्षा की, लेकिन वह नहीं आए और तदनुसार, याचिकाकर्ता को लिखित निवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए दोनों रिट याचिकाओं में आदेश सुरक्षित रखा गया।
इसके बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने एक आवेदन दायर किया। इसमें आरोप लगाया गया कि मामले की सुनवाई मनमाने ढंग से बंद कर दी गई। इस प्रकार, इसे एक्टिंग चीफ जस्टिस के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इसे बाद में एक्टिंग चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने लिखित दलीलें पेश कीं जिसमें योग्यता के आधार पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बताया गया।
अदालत ने टिप्पणी की,
"याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि वह एक अन्य मामले में व्यस्त हैं। इस प्रकार, उन्हें दोपहर 3.40 बजे तक डिवीजन बेंच के सामने पेश होने से रोका गया। हमारा दृढ़ विचार है कि एक बार मामलों को बेंच द्वारा उठाया गया और व्यापक तर्क अग्रिम किया गया। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के लिए अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए बेंच छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। यह डिवीजन बेंच के लिए रैंक का अपमान है।"
लिखित निवेदनों के साथ अधिवक्ता मोती सिंह द्वारा अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ को एक पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें अदालत में उपस्थित होने की अनुमति मांगी गई, जिसे कथित रूप से अस्वीकार कर दिया गया।
अदालत ने आगे टिप्पणी की,
"एक वकील को अदालत में पेश होने के लिए ऐसी किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के वकील द्वारा मामलों के निर्णय से बचने और देरी करने के लिए अपनाई गई चाल है। जैसा कि हो सकता है कि उपरोक्त सभी परिस्थितियों के बावजूद, हमने कोर्ट मास्टर को याचिकाकर्ता के वकील मोती सिंह को एक टेलीफोन संदेश देने का निर्देश दिया कि वह भौतिक या आभासी तरीके से अदालत को संबोधित करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह के अवसर को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। तदनुसार, हम पक्षों की दलीलों और याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले मोती सिंह एडवोकेट द्वारा दायर लिखित दलीलों के आधार पर मामले पर निर्णय लेने का प्रस्ताव करते हैं।
न्यायालय की टिप्पणियां
अदालत ने कहा कि चुनौती का मूल आधार यह है कि बिजली परियोजना के लिए भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है और यह कि भूमि केवल एक बिजली संयंत्र और सौर पार्क के लिए आवंटित की जा सकती है, कानून की नजर में गलत है। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है, राज्य के उत्तर के मद्देनजर पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसमें यह दावा किया गया कि प्रतिवादी सौर कंपनी को आवंटित भूमि प्रतिबंधित श्रेणियों में नहीं आती है।
अदालत द्वारा यह देखा गया कि याचिकाकर्ता की यह दलील कि सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना से क्षेत्र में प्राकृतिक जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी। इससे संबंधित भूमि के आसपास स्थित जल निकायों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने आदेश दिया कि जब सौर परियोजना को चालू किया जा रहा है, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित देखभाल की जाएगी कि संबंधित क्षेत्र के माध्यम से प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित न हो और परियोजना के चालू होने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
पारिस्थितिकी के बाधित होने की याचिका पर अदालत ने कहा कि यदि दो स्थितियों का प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय महत्व की हरित ऊर्जा परियोजना अर्थात सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से क्षेत्र में हरियाली को होने वाले संभावित नुकसान की तुलना में बिना किसी संदेह के पूर्व के लिए वरीयता बाद वाले पर प्रबल होगी।
उपरोक्त के अलावा, अदालत ने नोट किया,
"यह एक वैज्ञानिक रूप से स्थापित तथ्य है कि पश्चिमी राजस्थान दुनिया में सबसे अधिक सौर विकिरण वाला क्षेत्र है। बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग का पूरे विश्व पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। इसके दुष्प्रभाव सभी को दिखाई दे रहे हैं। यह दिखाने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग ग्रीनहाउस गैसों के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो बदले में धरती मां के बढ़ते तापमान के स्तर को जोड़ता है। इसलिए, नुकसान की भरपाई के लिए कोई भी प्रयास बिजली उत्पादन के नवीकरणीय स्रोतों यानी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या जल विद्युत का दोहन आज की मांग है।"
अदालत ने टिप्पणी की कि कोयले की आपूर्ति में हालिया कमी के साथ राज्य गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप बिजली कंपनियों को भारी शुल्क देकर दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस प्रकार, मौजूदा स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के पक्ष में है, न कि निहित स्वार्थ वाले किसी भी व्यक्ति को इसमें बाधा डालने की अनुमति देने के लिए।
केस शीर्षक: जल ग्रहण विकास संस्था, रिवाडी, जिला जैसलमेर इसके अध्यक्ष माथर खान बनाम राजस्थान राज्य के माध्यम से
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 120
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