राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य को विवाहित जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

Sharafat

4 Feb 2023 10:35 AM GMT

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य को विवाहित जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

    Rajasthan High Court

    जयपुर बेंच में राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य को विवाहित जोड़े के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

    इस विवाहित युगल में दोनों बालिग हैं और उन्होंने हाल ही में अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया। उन्होंने यह कहते हुए जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि उनके रिश्तेदार उनकी शादी को मंजूरी और मान्यता नहीं दे रहे हैं।

    जस्टिस बीरेंद्र कुमार ने देखा,

    “कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी के हाथ में कानून लेकर निजता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि कानून के उल्लंघन का आरोप है तो पीड़ित व्यक्ति कानूनी सहारा ले सकता है और कोई अन्य कदम किसी की मर्जी पर नहीं हो सकता है।"

    अदालत ने शफीन जहां बनाम अशोकन केएम 2018 (16) एससीसी 368 के मामले पर जोर दिया जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामाजिक मूल्यों और नैतिकता का अपना स्थान है लेकिन वे संवैधानिक रूप से गारंटीकृत स्वतंत्रता से ऊपर नहीं हैं। कोर्ट ने निजता के अधिकार के संबंध में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) 10 SCC 1 की टिप्पणियों पर भी भरोसा किया।

    अदालत ने कहा,

    "याचिकाकर्ताओं के संवैधानिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रतिवादियों को व्यक्तिगत जीवन और याचिकाकर्ताओं की स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने दें।"


    केस टाइटल : सुमन कुमारी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और 11 अन्य।

    कोरम: जस्टिस बीरेंद्र कुमार

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