'कदाचार का स्पष्ट मामला': राजस्थान हाईकोर्ट ने अनधिकृत गैर-हाज़री के लिए सेवा से हटाए गए सीआरपीएफ कांस्टेबल को राहत से इनकार किया
LiveLaw News Network
17 Feb 2022 4:00 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर खंडपीठ ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसने सीआरपीएफ कांस्टेबल-याचिकाकर्ता को छुट्टी की अवधि पूरी होने पर ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया था।
चीफ जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस सुदेश बंसल की खंडपीठ ने कहा,
"हमारे विचार में याचिकाकर्ता ने हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया। याचिकाकर्ता सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल के रूप में कार्यरत था, जो एक अनुशासित बल है। वह लगभग एक वर्ष तक बिना स्वीकृत छुट्टी या विभाग को रिपोर्ट के अनधिकृत रूप से गैर-हाज़िर रहा। यह कदाचार का स्पष्ट मामला है।"
मूल रूप से अपीलकर्ता-मूल याचिकाकर्ता सीआरपीएफ में सिपाही-चालक के पद पर कार्यरत था। उसे 21.08.2013 से 19.09.2013 तक छुट्टी दी गई थी। हालांकि, वह छुट्टी की अवधि पूरी होने पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं किया। वह विभाग को बिना किसी सूचना के दिनांक 20.09.2013 से बिना अवकाश की स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से गैर-हाज़िर रहा। इसलिए उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। उन्होंने जांच में हिस्सा नहीं लिया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10.09.2014 को बर्खास्तगी की सजा का अंतिम आदेश पारित किया।
बाद में अपीलीय प्राधिकारी ने बर्खास्तगी के आदेश को सेवा से हटाने में बदल दिया। उक्त आदेशों को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को एकल पीठ ने खारिज कर दिया। इसके बाद वर्तमान अपील दायर की गई।
अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की लंबी स्वच्छ सेवा को देखते हुए सेवा से हटाने की सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता बीमारी से पीड़ित है। इस कारण वह अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू नहीं कर सका। उन्होंने अंत में तर्क दिया कि विभाग का कोई भी पत्र उनके पास नहीं पहुंचा, क्योंकि याचिकाकर्ता उनके आवास पर नहीं रह रहा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर भी भरोसा किया।
बीसी चतुर्वेदी बनाम भारत संघ [AIR 1996 SC 484] पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि सजा का मामला अनिवार्य रूप से अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास है। न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि सजा न्यायालय को उचित न लगे।
अधिनियम की धारा 10 और 11 के अवलोकन के बाद अदालत ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी बिना छुट्टी के गैर-हाज़िर रहने के कृत्य के लिए धारा 10 और धारा 11 के तहत कारावास की सजा दे सकता है और बर्खास्तगी या सेवा से हटाने की सजा पर भी विचार किया जा सकता है। अदालत ने पाया कि ये दंड इस प्रकार उक्त प्राधिकरण की क्षमता के भीतर हैं।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच के दौरान बिना स्वीकृत छुट्टी के एक साल से अधिक समय तक ड्यूटी पर नहीं आने का कदाचार स्थापित किया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ऐसी बीमारी से पीड़ित होने का कोई सबूत पेश नहीं किया, जो उसे अपनी ड्यूटी पर फिर से शुरू करने से रोकता है। उसे विभागीय जांच में पेश होने से रोकता है और किसी भी दर से विभाग को उसकी अक्षमता के बारे में सूचित करने से रोकता है।
अदालत ने यह भी देखा कि विभाग द्वारा उसके आवासीय पते पर लेटर भेजे गए। इसके बावजूद याचिकाकर्ता अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष पेश नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता शिकायत नहीं कर सकता कि जांच एकतरफा की गई।
सलाह एमएस. राघव अपीलकर्ता-मूल याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए।
केस शीर्षक: नंबर 970250021 सितंबर/ड्राइवर रामराज मीणा बनाम भारत संघ
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 65
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