राजस्थान हाईकोर्ट ने नूपुर शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर 'सर तन से जुदा' करने का नारा लगाने वाले दरगाह के मौलवी को जमानत देने से किया इनकार

Brij Nandan

13 Oct 2022 11:48 AM GMT

  • नूपुर शर्मा

    नूपुर शर्मा 

    राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के खिलाफ कथित तौर पर 'सर तन से जुदा' करने का नारा लगाने वाले दरगाह के मौलवी को जमानत देने से इनकार किया।

    जस्टिस समीर जैन की पीठ ने सैयद गोहर हुसैन चिश्ती को जमानत देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह बड़े पैमाने पर समाज के लिए खतरा पैदा कर सकता है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

    मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि चिश्ती को शांतिपूर्ण जुलूस के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसने माइक और लाउडस्पीकर की व्यवस्था की और कथित तौर पर 3000 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर भड़काऊ, प्रतिशोधी और अभद्र भाषा में भड़काऊ नारे लगाए।

    जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा,

    "इसके अलावा, आवेदक पर मास्टरमाइंड के रूप में घटना में सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप है। पुलिस अधिकारियों के स्पष्ट निर्देशों के उल्लंघन में, कानून और व्यवस्था को खतरे में डाल दिया गया था और अमरावती और उदयपुर में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थीं।"

    चिस्ती के खिलाफ आरोप

    आरोपों के अनुसार, अजमेर दरगाह के मौलवी गौहर चिश्ती ने अन्य लोगों के साथ मिलकर नारा लगाया [गुस्ताखी-ए-नबी की एक ही साजा, सर तन से जुदा सर तन से जुदा (पैगंबर मुहम्मद का अपमान करने वालों के लिए सिर काटना ही एकमात्र सजा है))]

    17 जून को बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए गए कथित बयान के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया था।

    उसे 15 जुलाई को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 506, 504, 188, 149, 143, 117 और 302/115 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    अदालत के समक्ष, उन्होंने तर्क दिया कि शर्मा ने समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था और उसी के विरोध में, उनके द्वारा उचित और वैध अनुमति के साथ एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया था।

    इन आरोपों के बारे में कि उनके कहने पर, उदयपुर और अमरावती हत्या के मामले हुए, उन्होंने तर्क दिया कि उन मामलों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, और न ही वे उक्त मामलों में एक पक्ष हैं और चूंकि, आरोप उनके लिए नारे लगाने तक ही सीमित हैं, धारा 302/115 के प्रावधानों को वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं किया जा सकता है।

    इस तर्क के जवाब में, राज्य ने तर्क दिया कि विचाराधीन नारे के कथित वीडियो क्लिप व्यापक रूप से ऑनलाइन प्रसारित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप उदयपुर और अमरावती में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं, जिसमें ऐसे नारों द्वारा प्रख्यापित धार्मिक घृणा के कारण पीड़ितों का सिर काट दिया गया था और इसलिए, धारा 115 के साथ-साथ धारा 302 के प्रावधानों को भी एफआईआर में जोड़ा गया।

    दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।


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