राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर ने 2 वकीलों की सदस्यता रद्द की

LiveLaw News Network

2 May 2022 8:27 AM IST

  • Lawyer Not Wearing Neck-Band During Virtual Hearing

    Image Courtesy: India Today

    राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर ने एडवोकेट गोवर्धन सिंह और एडवोकेट परमेश्वर लाल पिलानिया की सदस्यता रद्द कर दी है।

    बार एसोसिएशन ने राजस्थान बार काउंसिल से दो माह के भीतर उक्त दो अधिवक्ताओं के विरुद्ध जांच कराकर दोनों अधिवक्ताओं का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है।

    गौरतलब है कि एडवोकेट गोवर्धन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें जस्टिस नरेंद्र सिंह धड्डा के अशर पर एक वकील से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था।

    उक्त निर्णय न्यायालय की छवि को धूमिल करने, न्यायालय की अवमानना, लंबित आपराधिक प्रकरणों के तथ्यों को छुपाकर पंजीयन कराने, कथित फर्जी वीडियो एवं वायरल मैसेज को प्रकाशित कर सस्ता प्रचार प्राप्त करने तथा स्वार्थ के साथ-साथ वकालत के महान पेशे की आड़ में राजनीतिक लाभ हासिल करने के आधार पर लिया गया है।

    बार एसोसिएशन ने अपने कार्यालय आदेश में कहा कि उसे 20.04.2022 को उपरोक्त अधिवक्ताओं के खिलाफ बार के सदस्यों से लगभग 100 शिकायतें और 29.04.2022 को लगभग 50 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

    प्राप्त शिकायतों के आधार पर, बैठक में प्रस्ताव पारित और बार से प्राप्त जानकारी पर एसोसिएशन ने कहा कि दोनों अधिवक्ताओं ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर परिसर में फेसबुक और व्हाट्सएप पर जबरदस्ती 100 रुपये देकर एक वीडियो वायरल कर दिया।

    इसके अलावा, एसोसिएशन ने कहा कि उन्होंने खुद को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह बताकर सोशल मीडिया पर अभद्र लिखित बयान दिए।

    इसके अलावा, एसोसिएशन ने यह भी कहा कि यदि अधिवक्ता से रिश्वत की कोई मांग की जाती है, तो उसकी शिकायत राजस्थान उच्च न्यायालय या राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जयपुर के अधिकारियों के समक्ष की जानी चाहिए। हालांकि, कार्यालय आदेश के अनुसार, दोनों अधिवक्ताओं द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई थी और इसके बजाय उनके द्वारा एक वायरल वीडियो को सस्ते प्रचार के साथ-साथ उनके दुर्भावनापूर्ण इरादे को पूरा करने के लिए प्रसारित किया गया था।

    बार एसोसिएशन ने कहा कि दोनों अधिवक्ताओं की इस तरह की कार्रवाई अशोभनीय, अनैतिक और निंदनीय है।

    एसोसिएशन के कार्यालय आदेश में कहा गया है कि माननीय न्यायाधीश एवं अन्य अधिवक्ताओं के साथ सुनवाई के दौरान दोनों अधिवक्ताओं ने अभद्र व्यवहार किया।

    कार्यालय आदेश में उल्लेख किया गया है कि एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए, दोनों अधिवक्ताओं ने दूसरे पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं पर झूठे आरोप लगाए और न्यायाधीश पर अनावश्यक दबाव बनाया। राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन इस तरह की कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है,

    कोर्ट के समक्ष सुनवाई

    राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के न्यायमूर्ति नरेंद्र सिंह धड्डा ने बुधवार को एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में अधिवक्ता गोवर्धन सिंह को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा को वापस ले लिया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया स्थगन स्पष्ट रूप से वास्तविक नहीं है।

    व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, सिंह ने कहा कि न्यायमूर्ति धड्डा की पीठ सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि उसका अशर रिश्वत लेने में शामिल था।

    उन्होंने अदालत से इस आधार पर स्थगन की मांग की कि इन मामलों को स्थानांतरित करने के लिए एक पत्र मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और प्रतिवादी ने सुनवाई की तारीख तक जवाब दाखिल नहीं किया है।

    न्यायाधीश ने आदेश दिया,

    "मैंने याचिकाकर्ता के वकील के साथ-साथ लोक अभियोजक और प्रतिवादी के वकील को सुना है। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा मांगा गया स्थगन वास्तविक नहीं लगता है, इसलिए याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम सुरक्षा इस न्यायालय द्वारा वापस लिया जाता है।"

    यह मामला 2020 की एक घटना से संबंधित है जिसमें सिंह ने ड्यूटी पर एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया था और उस पर जाति-आधारित टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया था।

    पुलिस के अनुसार, पुलिस स्टेशन, सदर, जिला जयपुर पश्चिम, जयपुर में भारतीय दंड संहिता और एससी / एसटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    इसके बाद, अधिवक्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप प्रतिवादी की व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण हैं।

    इस संबंध में दिनांक 07.04.2020 को उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए कहा कि उक्त प्राथमिकी में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।

    कार्यालय आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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