आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के खिलाफ दायर चुनौती पर अवार्ड पारित होने के बाद ही सुनवाई की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

Shahadat

22 Sep 2022 7:04 AM GMT

  • आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के खिलाफ दायर चुनौती पर अवार्ड पारित होने के बाद ही सुनवाई की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

    राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की पांचवीं अनुसूची में निहित आधार पर मध्यस्थ के खिलाफ कोई भी चुनौती, जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह को जन्म देती है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा अवार्ड दिए जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है ।

    जस्टिस पंकज भंडारी की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति को विवादों को संदर्भित करने के लिए मध्यस्थता खंड प्रदान किया गया, अधिकार प्राप्त समिति को इच्छुक पक्षकार नहीं कहा जा सकता। ए एंड सी अधिनियम की धारा 12(5) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के रूप में गठित होने के लिए अयोग्य है, क्योंकि यह राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम और आवेदक के बीच समझौते का पक्ष नहीं है।

    आवेदक सूर्या वायर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिवादी राजस्थान स्किल्स एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा परियोजना दी गई। इसके साथ ही पक्षकारों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया। प्रतिवादी ने अनुबंध में विचार के अनुसार नोटिस जारी किए बिना परियोजना को समाप्त कर दिया। इसके खिलाफ आवेदक ने प्रतिवादी निगम के अध्यक्ष के समक्ष अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद आवेदक ने मध्यस्थता खंड को लागू किया और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन दायर किया।

    समझौते पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि आवेदक द्वारा लागू किया गया प्रासंगिक खंड राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के निदेशक मंडल और बाद में ग्रामीण मंत्रालय विकास, भारत सरकार की अधिकार प्राप्त समिति को समझौता ज्ञापन के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी दावों या विवादों को संदर्भित करने के लिए प्रदान करता है। इसके अलावा, यह खंड प्रदान करता है कि अधिकार प्राप्त समिति का निर्णय अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

    आवेदक सूर्या वायर्स ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति इच्छुक पार्टी है, इसलिए पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी और अन्य बनाम HSCC (इंडिया) लिमिटेड (2019) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सका।

    आवेदक ने सूर्या वायर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड (2022) में गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया। इसने तर्क दिया कि सूर्या वायर्स प्राइवेट लिमिटेड (2022) के मामले में आवेदक और गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड (जीएलपीसी लिमिटेड) के बीच समझौते में निहित मध्यस्थता खंड पक्षकारों के बीच विवादों को बोर्ड को संदर्भित करने के लिए प्रदान करता है, जिनका निर्णय अंतिम होगा। आवेदक ने तर्क दिया कि गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी और एनआर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर जीएलपीसी लिमिटेड या निदेशक मंडल मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। इस प्रकार गुजरात हाईकोर्ट ने मध्यस्थ नियुक्त किया।

    आवेदक की दलीलों का खंडन करते हुए न्यायालय ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति, आवेदक और प्रतिवादी-राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के बीच हुए समझौता ज्ञापन में पक्षकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अधिकार प्राप्त समिति को पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी और एनआर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में ए एंड सी अधिनियम की धारा 12 (5) के तहत शामिल इच्छुक पार्टी नहीं कहा जा सकता। (2019)।

    कोर्ट ने आगे कहा कि एचआरडी कॉर्पोरेशन बनाम गेल (इंडिया) लिमिटेड (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ए एंड सी अधिनियम की सातवीं अनुसूची में निहित आधारों के विपरीत मध्यस्थ के खिलाफ किसी भी चुनौती में निहित आधार पर पांचवीं अनुसूची, जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह को जन्म देती है, न्यायालय द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अवार्ड दिए जाने के बाद ही उस पर विचार किया जा सकता है।

    हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया,

    "मेरा विचार है कि पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी और अन्य बनाम एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड (सुप्रा) का निर्णय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकार प्राप्त समिति पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें आवेदक और प्रतिवादी के बीच किए गए समझौते में पक्षकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए आवेदक को 1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत इस मध्यस्थता आवेदन को दाखिल करने से पहले विवाद को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकार प्राप्त समिति को संदर्भित करना चाहिए।"

    इसी के साथ कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।

    केस टाइटल: सूर्या वायर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम राजस्थान स्किल्स एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

    दिनांक: 15.09.2022 (राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर पीठ)

    आवेदक के लिए वकील: उदित पुरोहित

    प्रतिवादी के लिए वकील: रोहित कुमार गर्ग

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