'अनुचित जांच, हेरफेर स्पष्ट': राजस्थान हाईकोर्ट ने 2008 के जयपुर विस्फोट मामले में चार दोषियों को बरी किया

Sharafat

30 March 2023 2:30 AM GMT

  • अनुचित जांच, हेरफेर स्पष्ट: राजस्थान हाईकोर्ट ने 2008 के जयपुर विस्फोट मामले में चार दोषियों को बरी किया

    राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में चार दोषियों को बरी कर दिया और पांचवें आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके अपराध को स्थापित करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित करने में सक्षम नहीं रहा है।

    13 मई 2008 को जयपुर में कई विस्फोट हुए, जिसमें 71 लोगों की मौत हुई और 185 लोग घायल हुए। मामले में कुल आठ एफआईआर दर्ज की गई थी। एक दिन बाद, टीवी चैनलों ने एक ईमेल प्राप्त करने का दावा किया जिसमें कहा गया कि इंडियन मुजाहिदीन ने विस्फोटों की जिम्मेदारी ली।

    जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने कहा कि जांच निष्पक्ष नहीं थी और ऐसा प्रतीत होता है कि जांच के दौरान जांच एजेंसियों द्वारा नापाक तरीके अपनाए गए।

    खंडपीठ ने कहा,

    "इसलिए हम समाज, न्याय और नैतिकता के हित में, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान को जांच दल के दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देना उचित समझते हैं।"

    आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर मौत की सजा के संदर्भ और संबंधित अपीलों पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि "घटनाओं को प्रकट करने के लिए आवश्यक भौतिक गवाहों" को रोक दिया गया और "जांच के दौरान स्पष्ट हेरफेर किया गया।"

    अदालत ने मामले में मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सैफुर्रहमान, मोहम्मद सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को बरी कर दिया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। दोषियों को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।

    जस्टिस जैन ने एक अलग लेकिन सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों का जीवन और स्वतंत्रता दांव पर है, जो युवा व्यक्ति हैं। न्यायाधीश ने कहा, "चूंकि अभियुक्तों को मौत की सजा दी गई, इसलिए एक बहुत ही सावधान, सचेत और सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता थी," ट्रायल कोर्ट ने गलत सबूतों पर गलत तरीके से भरोसा किया, भौतिक विरोधाभासों को नजरअंदाज किया और कानूनी रूप से भी ठीक से विचार नहीं किया।

    जस्टिस जैन ने कहा,

    "इस न्यायालय द्वारा यह नोट किया गया है कि जांच एजेंसी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बुरी तरह विफल रही है। उन्होंने खराब प्रदर्शन किया है, न केवल जांच त्रुटिपूर्ण थी बल्कि घटिया थी और कानून के प्रावधानों के साथ-साथ उनके अपने नियमों की भी अनदेखी की गई थी। इस न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया है कि जांच एजेंसी के पास आवश्यक कानूनी कौशल की कमी थी क्योंकि वे वैधानिक पूर्व-अपेक्षाओं और अनिवार्य आवश्यकताओं के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने इस मामले को एक कठोर तरीके से डील किया है। जांच एजेंसी का दृष्टिकोण अपर्याप्त कानूनी ज्ञान, उचित प्रशिक्षण की कमी और जांच प्रक्रिया की अपर्याप्त विशेषज्ञता, विशेष रूप से साइबर अपराध जैसे मुद्दों और यहां तक ​​कि साक्ष्य की स्वीकार्यता जैसे बुनियादी मुद्दों से ग्रस्त था।

    जांच एजेंसी की ओर से विफलता ने अभियोजन पक्ष के मामले को निराश किया है और इस तरह दर्ज किए गए साक्ष्य साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा नहीं कर रहे हैं।"

    जस्टिस जैन ने यह भी देखा कि प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्य के फैस ले में सुप्रीम कोर्ट ने एक 'पुलिस शिकायत प्राधिकरण' के गठन पर विचार किया था जो अभी भी राजस्थान राज्य में पर्याप्त रूप से गठित नहीं है।

    ”जस्टिस जैन ने कहा,

    “यह मामला संस्थागत विफलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके परिणामस्वरूप दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/घटिया जांच हुई है। हमें डर है कि जांच एजेंसियों की विफलता के कारण पीड़ित होने वाला यह पहला मामला नहीं है और अगर चीजों को वैसे ही जारी रहने दिया जाता है, तो निश्चित रूप से यह आखिरी मामला नहीं होगा जिसमें घटिया जांच के कारण न्याय प्रशासन प्रभावित हुआ हो।"

    अदालत ने मुख्य सचिव को विशेष रूप से इस मामले को देखने का निर्देश दिया, जो कि व्यापक जनहित में है।

    केस टाइटल: सैफुर्रहमान अंसारी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य

    कोरम: जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन

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