नार्को एनालिसिस: राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने बचाव के समर्थन में स्वेच्छा से नार्को टेस्ट से गुजरने की अनुमति देने का निर्देश दिया

Shahadat

3 Sept 2022 4:07 PM IST

  • नार्को एनालिसिस: राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने बचाव के समर्थन में स्वेच्छा से नार्को टेस्ट से गुजरने की अनुमति देने का निर्देश दिया

    राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह पत्नी की दहेज हत्या के आरोपी पति-याचिकाकर्ता को अपने बचाव के समर्थन में स्वेच्छा से नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने की अनुमति दे और इस तरह उसे साक्ष्य में दर्ज करे।

    डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा,

    "भले ही नार्को एनालिसिस टेस्ट परिणाम पर पूर्ण बाध्यकारी प्रभाव न हो, यह निश्चित रूप से कानून द्वारा मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक तकनीक है। इसका उपयोग अभियोजन एजेंसियों के साथ-साथ न्यायालयों द्वारा जांच के दौरान मुख्य साक्ष्य का समर्थन और पुष्टि करने के लिए किया जा रहा है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को इस तरह के बचाव साक्ष्य को उचित स्तर पर प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित करना, जैसा कि उसे वैधानिक रूप से प्रदान किया गया है, न केवल न्याय के लिए हानिकारक होगा, बल्कि सीआरपीसी की धारा 233 के तहत परिकल्पित उसके वैधानिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होगा।"

    याचिकाकर्ता मृतक-पीड़ित का पति है, उस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304-बी और 498-ए के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। इस याचिका में उसने अपने आवेदन को खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसने खुद को नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए प्रस्तुत करने और फिर उसी की रिजल्ट रिपोर्ट को अपने बचाव के हिस्से के रूप में रिकॉर्ड पर लाने की मांग की। उसने कहा कि नार्को एनालिसिस टेस्ट सीआरपीसी की धारा 233 के तहत मान्यता प्राप्त तकनीक है। उसने कहा कि सीआरपीसी की धारा 233 काम करेगी, क्योंकि अपने बचाव में प्रवेश करते समय, जिससे वह किसी भी सबूत को पेश करने का हकदार हो जाता है, उसके पास उसके समर्थन में हो सकता है।

    अदालत ने माना कि सीआरपीसी की धारा 233 के तहत अक्षम्य अधिकार बनाया गया है, जिसे सीआरपीसी की धारा 232 के स्तर पर बरी नहीं किए गए आरोपी को सबूत पेश करने का अवसर देने के स्पष्ट विधायी इरादे से तैयार किया गया है, जिसे उसने अपने बचाव के समर्थन में हो सकता है।

    अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 315 अभियुक्त को अपने बचाव के लिए सक्षम गवाह बनने का अवसर प्रदान करती है और उक्त धारा के प्रावधान संविधान के तहत अभियुक्त को दी गई स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 20 (3) में आत्म-दोष के खिलाफ अधिकार होने के नाते यह भी बरकरार रखा गया है, क्योंकि आरोपी को अपने खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर वह ऐसा करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति देता है।

    इसके अलावा, अदालत ने देखा कि ऐसी वैज्ञानिक तकनीक, जिसे अदालतों और देश की कानूनी व्यवस्था में कानून की ताकत से मान्यता प्राप्त है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2010) 7 एससीसी 263 के ऐतिहासिक मामले में भी उल्लेखित है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपराधिक न्याय के संदर्भ में ऐसी वैज्ञानिक तकनीकों के स्वैच्छिक प्रशासन की अनुमति दी जा सकती है, इसलिए याचिकाकर्ता को इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह मुकदमे के दौरान उसे अपना बचाव करने के मूल्यवान अधिकार से वंचित करना होगा।

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को उक्त अधिकार से वंचित करना न्याय का उपहास होगा, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा उचित स्तर पर इसका उपयोग करने की मांग की जा रही है। इसलिए, अदालत ने कहा कि इसकी अनुमति दी जानी चाहिए; विशेष रूप से जब कल्पना की कोई सीमा नहीं है, यह कहा जा सकता है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट जैसी वैज्ञानिक तकनीक आरोपी के मुकदमे के परिणाम के लिए कोई मायने नहीं रखती है।

    निजी प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि किसी भी नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाना है तो यह पीड़ित पक्ष के कहने पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर यदि अभियुक्त को नार्को एनालिसिस टेस्ट से गुजरने की अनुमति दी जाती है तो इसका वर्तमान टेस्ट के संबंध में कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि उसे निचली अदालत के समक्ष पर्याप्त बयान देने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। इस प्रकार किए गए बयान का नार्को एनालिसिस टेस्ट के समान प्रभाव होगा।

    याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट नील कमल बोहरा पेश हुए, जबकि पीपी विक्रम शर्मा और एडवोकेट हिमांशु माहेश्वरी उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित हुए।

    केस टाइटल: सुनील भाटी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

    साइटेशन: लाइव लॉ (राज) 227/2022

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