राजस्थान हाईकोर्ट ने लोक अभियोजक से नाबालिग रेप केस में सजा निलंबित करने की मांग वाली आसाराम बापू की तीसरी अर्जी पर दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा

LiveLaw News Network

4 April 2022 5:52 AM GMT

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने लोक अभियोजक से नाबालिग रेप केस में सजा निलंबित करने की मांग वाली आसाराम बापू की तीसरी अर्जी पर दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा

    राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर की खंडपीठ ने नाबालिग रेप मामले में सजा निलंबित करने की मांग वाली आसाराम की तीसरी अर्जी पर लोक अभियोजक को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

    न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर ने आदेश दिया,

    "लोक अभियोजक को सजा के निलंबन के लिए इस तीसरे आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाता है।"

    इससे पहले, 21 मई 2021 को, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ ने जिला और जेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि आसाराम को वृद्धावस्था और चिकित्सा स्थिति में उचित उपचार, पौष्टिक आहार और एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए।

    जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रस्तुत बलात्कार के दोषी की मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन के बाद अदालत ने आवेदन के माध्यम से उसके द्वारा मांगी गई सजा के निलंबन की अस्थायी राहत देने से इनकार कर दिया था, जहां उसे COVID-19 के कारण भर्ती कराया गया था।

    कोर्ट ने महत्वपूर्ण रूप से कहा था,

    "अपीलकर्ता को दी गई सजा को निलंबित करना, इस मामले में व्यर्थ की कवायद से कम नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल जेल, जोधपुर से रिहा होने के तुरंत बाद उसे इस संबंध में पेशी वारंट के रूप में लंबित मुकदमा के कारण गुजरात राज्य ले जाने की आवश्यकता होगी।"

    कोर्ट ने जोधपुर के पाल गांव में उmके आश्रम में एक चिकित्सा सुविधा स्थापित करने की प्रार्थना को भी खारिज कर दिया था ताकि उसे इलाज उपलब्ध कराया जा सके, जबकि यह देखते हुए कि जब भी उन्हें मुकदमे के दौरान सुनवाई की तारीखों में भाग लेने के लिए जेल से बाहर निकाला गया, उसके अनुयायी विशाल मण्डली बनाएंगे जो कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करेंगे।

    सुप्रीम कोर्ट ने भी 31.08.2021 को आसाराम बापू द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें चिकित्सा उपचार के लिए सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग की गई थी।

    न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले की सुनवाई की थी।

    याचिका पर विचार करने की अनिच्छा व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी,

    "क्षमा करें, इस तरह की स्थिति में समग्र रूप से देखें तो यह कोई सामान्य अपराध नहीं है। आपको जेल में अपना पूरा आयुर्वेदिक उपचार मिलेगा। सिंह हमें आश्वासन दे रहे हैं कि वह इलाज करवाएंगे। आयुर्वेदिक उपचार जारी रखना है कोई समस्या नहीं है। हम जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देंगे कि आयुर्वेदिक उपचार दिया जाए।"

    कोर्ट ने मामले को दो हफ्ते बाद सूचीबद्ध किया है।

    याचिकाकर्ता के वकीलों में सीनियर देवदत्त कामत, एडवोकेट राजेश इनामदार और एडवोकेट आर.एस. सलूजा पेश हुए। प्रतिवादी की ओर से पी.पी. आर.आर.छपरवाल और जीए-सह-एएजी अनिल जोशी पेश हुए।

    केस का शीर्षक: आशाराम @ आशुमल बनाम राजस्थान राज्य

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




    Next Story