'आधी रात के बाद भी छापेमारी जारी रही, निष्पक्षता सुनिश्चित करने और सच्चाई सामने लाने के लिए वीडियोग्राफी फुटेज की कॉपी जरूरी': महमूद प्राचा ने दिल्ली कोर्ट में कहा

LiveLaw News Network

13 April 2021 1:39 PM GMT

  • आधी रात के बाद भी छापेमारी जारी रही, निष्पक्षता सुनिश्चित करने और सच्चाई सामने लाने के लिए वीडियोग्राफी फुटेज की कॉपी जरूरी: महमूद प्राचा ने दिल्ली कोर्ट में कहा

    दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को एडवोकेट महमूद प्राचा की अर्जी पर सुनवाई की, जिसमें रिकॉर्ड किए गए वीडियोग्राफी फुटेज की कॉपी और जब्त की गई सामग्री की कॉपी की आपूर्ति की मांग की गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों ने 24 दिसंबर 2020 को महमूद प्राचा के कार्यालय परिसर में पहली छापेमारी की थी।

    मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने एडवोकेट महमूद प्राचा द्वारा की गई दलीलें सुनीं जिसमें कहा गया कि मामले में रिकॉर्ड न केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित है बल्कि इसमें वीडियोग्राफी भी शामिल है और इस कारण से वह इस तरह के फुटेज और सर्च और जब्ती के ऑपरेशन के दौरान जब्त की गई सामग्री की कॉपी प्राप्त करने का हकदार है।

    कोर्ट के समक्ष एडवोकेट प्राचा ने कहा कि मामले में दो व्यापक मुद्दे शामिल हैं- पहला मामले में एक झूठी शिकायत दर्ज की गई थी और दूसरा ईमेल खाते के आउटबॉक्स के मेटाडेटा से संबंधित है जिसमें कथित तौर पर दस्तावेजों को भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

    एडवोकेट प्राचा ने यह भी प्रस्तुत किया कि आधी रात के बाद भी छापेमारी जारी है। अधिवक्ता प्राचा ने न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क दिया कि सर्च वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट दिनांक 22 दिसंबर 2020 के मुताबिक लगभग 10 घंटे इंतजार करने और अधिकतम संयम का पालन करने के बाद टीम आधी रात के बाद वापस गई।

    एडवोकेट प्राचा ने प्रस्तुत किया कि,

    "अपने स्वयं के संस्करण के अनुसार उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने मेरे सहयोग से मेरे आउटबॉक्स सर्च किए और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में दस्तावेज इकट्ठा किए और उन्होंने खुद को आधे सर्च वारंट से संतुष्ट किया। यह उनका अपना मामला है। वे खुद स्वीकार कर रहे हैं। आधी रात तक सर्च जारी रही।"

    एडवोकेट प्राचा ने यह भी प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 165 के तहत सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी फुटेज भी जब्त किया गया था। प्राचा ने यह भी कहा कि इस तरह के फुटेज भी एक स्वीकार्य सबूत हैं क्योंकि प्रचा के अनुसार कथित संदिग्ध शिकायत की पूरी प्रक्रिया बनाई गई वीडियोग्राफी में दिखाई दे रहा है।

    एडवोकेट प्राचा ने आगे प्रस्तुत किया कि,

    "यह वीडियो फुटेज न केवल सर्च और जब्ती का हिस्सा है क्योंकि यह रिकॉर्ड किया गया था बल्कि इसलिए भी कि जब पुलिस द्वारा सर्च किया जा रहा था उसका वीडियोग्राफी मेरे कंप्यूटर में रिकॉर्ड की गई थी। इसलिए यह भी सर्च सामग्री का हिस्सा बन जाएगा क्योंकि इस मामले में यह भी स्वीकार्य सबूत है क्योंकि उस संदिग्ध शिकायत की पूरी प्रक्रिया जो न्यायालय का विषय है वह बनी हुई वीडियोग्राफी में देखी जा सकती है। यह स्थापित करेगा है कि सर्च वारंट के तहत इस न्यायालय के निर्देश पूरी तरह से संतुष्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिसके लिए एक दूसरा वारंट जारी करने की आवश्यकता थी।"

    आगे कहा कि वह फुटेज की कॉपी प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से हकदार है। उन्होंने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट को लूप में रखना पुलिस अधिकारियों का भी अनिवार्य कर्तव्य है ताकि जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित हो।

    एडवोकेट प्राचा ने तर्क दिया कि,

    "इस मामले में अगर पुलिस और जांच अधिकारियों ने सीआरपीसी के तहत दिए गए कानूनी निर्देशों और अन्य कानूनी निर्देश और न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया है तो उन्हें स्वेच्छा फुटेज देना चाहिए। एक व्यक्ति जिसे कुछ छिपाने के लिए मिला और वह सबूत को छुपा रहा है। उनके (प्राचा) खिलाफ एक अनुमान लगाया गया है। यह मेरे साथ अन्याय होगा अगर मुझे यह दिखाने की अनुमति नहीं दी जाती कि कैसे उन्होंने अपराध किए और कानून का उल्लंघन किया।"

    जज ने एडवोकेट प्राचा द्वारा प्रस्तुत सबमिशन दर्ज करने के बाद मामले को 29 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।

    प्राचा ने पिछली सुनवाई में आरोप लगाया था कि स्पेशल सेल ने वर्तमान मामले में केस फाइलों में कथित रूप से हेरफेर किया है।

    यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जांच अधिकारी के मामले में एएसजे धर्मेन्द्र राणा ने 27 मार्च को दिए अपने आदेश में न्यायालय में सबसे युवा वकील को लोकल कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया, जिसकी देखरेख में प्रचा के कार्यालय से कंप्यूटर स्रोत को जब्त करने और सील करने की प्रक्रिया की जांच की गई।

    केस के बारे में

    एडवोकेट महमूद प्राचा ने 9 मार्च 2021 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा की गई दूसरी छापेमारी के खिलाफ दिल्ली कोर्ट का रुख किया था, जिसमें इस तरह की छापेमारी को "पूरी तरह से गैर-कानूनी और अन्यायपूर्ण" बताया था।

    एडवोकेट प्राचा पिछले साल फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश के कई आरोपियों की कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में भी एडवोकेट महमूद प्राचा के दफ्तर पर छापा मारा था, जिसमें कहा गया था कि प्रचा के लॉ फर्म के आधिकारिक ईमेल पते के "गुप्त दस्तावेजों" और "आउटबॉक्स के मेटाडेटा" की जांच स्थानीय अदालत की ओर से जारी वारंट के आधार पर की गई।

    एडवोकेट प्राचा ने आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरा छापेमारी करने का एकमात्र उद्देश्य अवैध रूप से संवेदनशील मामलों के पूरे डेटा को चुरा रहा था। प्राचा ने अपने आवेदन में कहा कि एक वकील का कर्तव्य है कि वह केवल अपने क्लाइंट संबंधित डेटा और जानकारी की रक्षा करना। इसके साथ ही यह मेरा मौलिक अधिकार भी है।

    कोर्ट के समक्ष पिछली सुनवाई के दौरान एडवोकेट प्राचा ने प्रस्तुत किया था कि,

    "अपने क्लाइंट के हितों की रक्षा करना मेरा मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। अपनी अखंडता को बचाने के लिए उन्होंने जानबूझकर मेरे और मेरे क्लाइंट्स के जीवन को खतरे में डाल दिया है। यह बहुत ही संवेदनशील डेटा है। वे अपने राजनीतिक आकाओं के तहत कार्य करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि आप मुझे फांसी देना चाहते हैं, तो दें। लेकिन मैं अपने वकील के विशेषाधिकार का त्याग नहीं कर सकता।"

    एडवोकेट महमूद प्राचा ने आगे कहा था कि,

    "मैं अपने क्लाइंट्स के जीवन को बचाने के लिए अपनी गर्दन की पेशकश कर रहा हूं। मैं अपने क्लाइंट्स के जीवन की रक्षा के लिए फांसी का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं मरने के लिए तैयार हूं। आप अपने राजनीतिक आकाओं को मुझे फांसी देने के लिए कहें। लेकिन मैं उन्हें अपने जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। चाहे जो हो जाए।"

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