इनकम टैक्स नोटिस मामले NDTV फाउंडर प्रणय रॉय और राधिका रॉय को राहत, हाईकोर्ट ने डिपार्टमेंट पर 2 लाख का जुर्माना लगाया
Amir Ahmad
19 Jan 2026 3:08 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड (NDTV) के फाउंडर प्रणय रॉय और राधिका रॉय (याचिकाकर्ता) को जारी किए गए इनकम टैक्स री-असेसमेंट नोटिस रद्द कर दिया। यह मामला न्यूज़ नेटवर्क के प्रमोटर ग्रुप RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक ट्रांज़ैक्शन से संबंधित है।
बेंच ने टैक्स अधिकारियों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि प्रत्येक याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाए।
याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट सचिंत जॉली ने तर्क दिया कि टैक्स अधिकारियों ने पहले जुलाई 2011 में मामला फिर से खोला था, जिसके बाद मार्च 2013 में री-असेसमेंट ऑर्डर जारी किया गया।
जस्टिस दिनेश मेहता और विनोद कुमार की डिवीजन बेंच ने कहा कि RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए ब्याज़-मुक्त लोन की फिर से जांच करने का डिपार्टमेंट का प्रयास गलत था, क्योंकि उन्हीं ट्रांज़ैक्शन की पहले ही एक पिछले असेसमेंट साइकिल में जांच की जा चुकी थी।
रॉयज़ ने नवंबर, 2017 में री-असेसमेंट नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी कि एक जैसे मुद्दों पर असेसमेंट को फिर से खोलना इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक अस्वीकार्य राय में बदलाव है।
बेंच रॉयज़ से सहमत थी कि पिछले री-असेसमेंट पूरा होने के बाद डिपार्टमेंट अलग राय नहीं ले सकता है। इसलिए याचिका स्वीकार कर ली।

