बीसीआई की मंजूरी के बिना ऑनलाइन कानून कोर्स की पेशकश करने वाली वेबसाइटों को बंद करने के लिए यूओआई को कहें, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें : इलाहाबाद एचसी ने बीसीआई से कहा
Sharafat
27 March 2023 7:30 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उन वेबसाइटों की होस्टिंग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो बीसीआई की मंजूरी के बिना ऑनलाइन लॉ कोर्स की पेशकश करते हैं।
मुख्य न्यायाधीश (नामित) प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने बीसीआई को भारत संघ को उचित सिफारिशें करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों को बंद करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए।
पीठ एक श्रेय सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई कर रही थी , जिसने शासी निकायों के प्राधिकरण के बिना कोर्स की पेशकश करने वाली कुछ वेबसाइटों के बारे में शिकायत करते हुए अदालत का रुख किया था।
जनहित याचिका में इन उत्तरदाताओं द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से चलाए जा रहे कुछ लॉ कोर्स का उदाहरण भी दिया गया है, जिन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कभी भी अधिकृत या अनुमोदित नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि यदि तथ्य सही हैं तो उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा कुछ कार्रवाई की जा सकती है, हालांकि, यह जोड़ा गया कि वर्तमान में याचिका प्री मैच्योर है क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तथ्यों का कोई सत्यापन या प्रारंभिक जांच नहीं की गई।
इसे देखते हुए न्यायालय ने बीसीआई को निम्नलिखित निर्देश के साथ याचिका का निस्तारण किया:
" ...यदि याचिकाकर्ता ऐसी सभी संस्थाओं और उनके द्वारा चलाए जा रहे कोर्स के विवरण का खुलासा करने से पहले एक उचित आवेदन दायर करता है जो बार काउंसिल द्वारा अधिकृत नहीं हैं, तो यह मामले की गहन जांच करेगा और कपटपूर्ण वेबसाइटों आदि और या ऐसे कोर्स को बंद करने के लिए उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भारत संघ को उचित सिफारिश करेगा। साथ ही ऐसी वेबसाइटों को होस्ट करने वाले और ऐसे कोर्स चलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करेगा।"
पीठ ने यह भी उम्मीद की कि बीसीआई तीन महीने की अवधि के भीतर यह काम पूरा कर लेगा।
अपीयरेंस
याचिकाकर्ता के वकील: आनंद प्रकाश पॉल, बृज भूषण पॉल, व्यक्तिगत रूप से
प्रतिवादी के वकील: एएसजीआई, सीएससी, धनंजय अवस्थी, मनोज कुमार सिंह
केस टाइटल - श्रेय सिंह बनाम भारत संघ और 9 अन्य [पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) नंबर - 13 /2021]
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 107
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