पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार के पंचायत भूमि को निजी डेवलपर को हस्तांतरित करने के आदेश को रद्द किया

LiveLaw News Network

16 Feb 2021 6:25 AM GMT

  • पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार के पंचायत भूमि को निजी डेवलपर को हस्तांतरित करने के आदेश को रद्द किया

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा मोहाली एयरपोर्ट रोड से सटे ग्राम पंचायत भूमि के 42 से अधिक कनाल के आदान-प्रदान की अनुमति वाले एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक हिस्से पर निजी डेवलपर का स्वामित्व है।

    जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस करमजीत सिंह की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, जमीन की आदान-प्रदान की यह पूरी प्रक्रिया बदनियत से की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि डेवलपर को लाभ पहुंचाना है। बाद में इस जमीन को घर/फ्लेट के रूप में विकसित करके अधिक दामों में बेच दिया जाएगा।

    बेंच ने क्या कहा

    खंडपीठ ने कहा कि ग्राम पंचायत की जमीन 200 फुट चौड़ी "पीआर-9" सड़क को खत्म कर रही है, जो मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास है। यह अत्यधिक मूल्यवान है, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोगी होने के कारण, भूमि की तुलना में ग्राम पंचायत को निजी डेवलपर से इसके बदले में मिलेगा।

    बेंच ने आगे कहा कि,

    "किसी भी ओर से देखा जाए, तो ग्राम पंचायत की भूमि का विनिमय उचित नहीं हो सकता है, यह केवल निजी डेवलपर के लाभ के लिए है और इस प्रकार, इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसके साथ ही खंडपीठ ने ग्राम पंचायत द्वारा पारित, पंचायत कानून के वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में अपनी भूमि के आदान-प्रदान की अनुमति देने वाली निराधार प्रस्तावों को भी अलग रखा।

    कानून के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बेंच ने कहा कि ग्राम पंचायत के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने दिमाग से काम ले और खुद को संतुष्ट करे कि विनिमय निवासियों के लाभ के लिए था। हालांकि, इस तरह की संतुष्टि को प्रस्तावों को पारित करते समय दर्ज नहीं किया गया था।

    खंडपीठ ने कहा कि एक ग्राम ग्राम पंचायत, जो निवासियों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी जाती है उसका कर्तव्य है कि वह निवासियों के हितों को देखते हुए कोई भी फैसला ले। इस मामले में, ग्राम पंचायत यह दिखाने में विफल रही कि प्रस्तावित भूमि विनिमय गांव निवासियों के लाभ के लिए था। ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कृत्यों या चूक से कोई भी व्यक्ति पूर्वाग्रह से प्रभावित होता है, भले ही वह अधिकार क्षेत्र में मालिकाना हित नहीं रखता हो, फिर भी वह अधिकार क्षेत्राधिकार प्राप्त कर सकता है।

    खंडपीठ ने कहा कि आदान-प्रदान किए जाने वाले समान क्षेत्र के दोनों खंड मोहाली जिले के दरारी गांव में स्थित है। सीवेज के निपटारन में एक नाला की वजह से डेवलपर की भूमि कम हो रही है और आस-पास के भूस्वामियों के लिए यहां स्थाई रूप से गंध आती है। यह नाली, ग्राम पंचायत की जमीन से छह एकड़ से अधिक दूर है, जिसे बदले में देने का प्रस्ताव था।

    बेंच ने कहा कि,

    "यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निजी उपनिवेशक / डेवलपर अपनी भूमि से छुटकारा पाने का इरादा रखता है, जो कि आवासीय प्रयोजनों के लिए अयोग्य है, जो पूर्वोक्त नाले के पास है। भूमि के बदले में, उसे 200 फुट चौड़ी पीआर-9 सड़क से सटने वाली प्रधान भूमि मिली, जो उच्च वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षमता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

    Next Story