पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिविल जज एग्जाम में प्रश्न हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

Shahadat

29 March 2023 10:53 AM IST

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिविल जज एग्जाम में प्रश्न हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, राज्य लोक सेवा आयोग और हाईकोर्ट रजिस्ट्रार भर्ती से पंजाब सिविल जज (जूनियर डिवीजन कम) के लिए आयोजित प्रारंभिक एग्जाम के पेपर से एक प्रश्न को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में अन्य सवाल के जवाब को भी चुनौती दी गई।

    जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।

    अदालत ने 29 मई को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए आदेश में कहा,

    "प्रतिकृति यदि कोई हो तो दो सप्ताह की अवधि के भीतर दायर की जाए।"

    कोर्ट ने 03 जनवरी को प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले दो उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। रजिस्ट्रार भर्ती ने बाद में प्रस्तावित आंसर की जारी की और आपत्तियां आमंत्रित कीं। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं ने अन्य अभ्यर्थियों के साथ आधिकारिक वेबसाइट के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 69 के संबंध में आपत्ति दर्ज कराई।

    यह कहते हुए कि अधिकारियों ने आपत्तियों के आधार पर प्रश्न नंबर 1 के उत्तर को सही ढंग से बदल दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रश्न नंबर 69 के संबंध में आपत्ति पर विचार नहीं किया गया।

    याचिका में आगे कहा गया कि पिछले महीने जब प्रारंभिक परीक्षा की घोषणा की गई तो यह भी घोषित किया गया कि प्रश्न नंबर 1 को हटा दिया गया।

    चुनौती दी गई प्रश्न

    प्रश्न 1. द क्रिमिनल लॉ एक्ट, 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 में निम्नलिखित में से कौन-सी धारा जोड़ी गई है?

    1. धारा 376ए

    2. धारा 376बी

    3. धारा 166ए,166बी,354सी

    4. उपर्युक्त सभी

    हाईकोर्ट द्वारा अपलोड की गई प्रस्तावित आंसर की में प्रश्न नंबर 1 के उत्तर का उल्लेख "डी" के रूप में किया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई आपत्तियों को स्वीकार करने के बाद याचिकाकर्ताओं के अनुसार प्रतिवादियों ने उत्तर को "डी" से "सी" में बदल दिया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अंतिम आंसर कीमें कोड ए के प्रश्न नंबर 1 को बिना किसी कारण के हटा दिया गया।

    याचिकाकर्ताओं के अनुसार, भारतीय दंड संहिता 1860 (आईपीसी) की धारा 166A, 166B, और 354C के तहत आपराधिक कानून संशोधन 2013 द्वारा डाला गया, जबकि आईपीसी की धारा 376A और 376B में "प्रतिस्थापन नहीं डाला गया"।

    इसलिए याचिका में तर्क दिया गया कि कोड ए के प्रश्न 1 का उत्तर "सी" सही होगा और इसे हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

    प्र 69. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रश्न न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है:

    1. अशोभनीय

    2. निंदनीय

    3. अपमान करने का इरादा

    4. सत्यता की जांच करना

    उत्तर -

    (ए) 1 और 2

    (बी) 2 और 3

    (सी) 3 और 4

    (डी) 1, 2 और 3

    याचिकाकर्ताओं के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 151 और 152 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न में कोई अस्पष्टता नहीं है। अंतिम आंसर की में दिया गया उत्तर "डी" गलत है और याचिका के अनुसार सही उत्तर "ए" होगा।

    याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे कट-ऑफ से केवल कुछ अंकों से पीचे रहे हैं और यदि प्रश्न नंबर 1 का उत्तर बहाल कर दिया जाता है और प्रश्न नंबर 69 को सही कर दिया जाता है तो अंकों में कुल लाभ उनके स्कोर को कट-ऑफ से ऊपर धकेल देगा। इसे बंद करें और निस्संदेह उन्हें परीक्षा के अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करें।

    याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट सुमीत गोयल, एडवोकेट प्रद्युम्न गर्ग और एडवोकेट परमवीर परमार ने किया।

    केस टाइटल- नवजोत कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य।

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