हाईकोर्ट ने आरोपी को हथकड़ी लगाने को लेकर पुलिस अधिकारी के खिलाफ अवमानना मामले में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Brij Nandan

21 April 2023 12:31 PM GMT

  • हाईकोर्ट ने आरोपी को हथकड़ी लगाने को लेकर पुलिस अधिकारी के खिलाफ अवमानना मामले में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने अकाली दल के सदस्य सुरेश कुमार सतीजा को 2018 के जालसाजी मामले में जांच के सिलसिले में बाजार ले जाने के दौरान हथकड़ी लगाई थी।

    जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने आदेश में कहा,

    "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी द्वारा हथकड़ी लगाई गई थी, प्रतिवादी को 1,00,000/- रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया जाता है, जिसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कर्मचारी कल्याण संघ में जमा किया जाएगा।“

    अदालत 2018 में सुरेश कुमार सतीजा द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो विश्व मानवाधिकार संरक्षण परिषद बनाम पंजाब राज्य और अन्य और गुरमीत सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य में हथकड़ी लगाने के खिलाफ उच्च न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन के लिए पुलिस स्टेशन बहावाला के तत्कालीन अतिरिक्त एसएचओ बलविंदर सिंह तोरी के खिलाफ दायर की गई थी।

    जस्टिस सांगवान ने कहा कि रिकॉर्ड में यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को तोरी ने तब हथकड़ी लगाई थी जब जांच के दौरान उसे अबोहर में उसके बेटों की दुकान पर ले जाया गया था।

    आगे कहा,

    "यह भी रिकॉर्ड में आया है कि कई लोग मौके पर जमा हो गए और इसलिए, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को हथकड़ी लगाने का फैसला किया ताकि उसे पुलिस हिरासत से भागने से रोका जा सके।"

    याचिकाकर्ता ने दावा किया कि जब उसे अदालत में पेश किया गया, तो उसे अपमानित किया गया क्योंकि उसे हथकड़ी लगाकर स्थानीय बाजार में चलने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि इस कार्रवाई ने दो पूर्व आदेशों का उल्लंघन किया है जो यह निर्धारित करते हैं कि हथकड़ी लगाना एक क्रूर और अपमानजनक कार्य है और इसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए।

    दूसरी ओर, तोरी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि जांच के दौरान याचिकाकर्ता को उसके बेटों की दुकान पर ले जाया गया, जहां उसके दो बेटे वकील हैं। व कई समर्थक मौजूद रहे। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी को आशंका थी कि उनका इरादा जांच में हस्तक्षेप करना है क्योंकि सरकारी वाहन को दुकान की ओर जाने से रोक दिया गया था। इसलिए, एक निवारक उपाय के रूप में, याचिकाकर्ता को हथकड़ी लगाई गई थी।

    उन्होंने आगे कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक टीम द्वारा जांच की गई, जो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उन्होंने मौके पर स्थिति को देखते हुए आरोपी को हथकड़ी लगाई और अदालत के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया।

    यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता 10 प्राथमिकी में शामिल है।

    राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता एक आदतन अपराधी है और ऐसी आशंका थी कि वह न्यायिक हिरासत से भाग सकता है और याचिकाकर्ता के बेटों ने मौके पर भारी भीड़ जमा कर ली थी, याचिकाकर्ता को निवारक उपाय के रूप में हथकड़ी लगाई गई थी।

    जबकि सतीजा ने कहा कि वो तोरी को 1,00,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं, याचिकाकर्ता ने कहा कि वह कोई मुआवजा नहीं चाहते हैं, हालांकि, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का उल्लंघन करने के लिए प्रतिवादी पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया जाना चाहिए।

    दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जांच अधिकारी होने के नाते तोरी जांच के दौरान याचिकाकर्ता को अबोहर में अपने बेटों की दुकानों पर ले गया था।

    अदालत ने कहा कि मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे और सरकारी वाहन को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जिसके कारण तोरी ने सतीजा को हथकड़ी लगाने का फैसला किया।

    अदालत ने कहा,

    "यहां तक कि विशेष जांच दल की रिपोर्ट ने भी इस संबंध में प्रतिवादी को बरी कर दिया है और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता ने किसी उच्च अधिकारी के समक्ष विशेष जांच दल की रिपोर्ट को चुनौती दी थी।"

    हालांकि, अदालत ने कहा कि चूंकि तोरी को सतीजा ने हथकड़ी लगाई थी, इसलिए उसे 1,00,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया जाता है।

    केस टाइटल: सुरेश कुमार सतीजा बनाम बलविंदर सिंह तोरी

    याचिकाकर्ता के वकील: के.बी. रहेजा

    प्रतिवादी के वकील: संदीप खुंगेर, आयुष सरना

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