पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने श्री गुरु नानक देव के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

Brij Nandan

31 May 2022 7:04 AM GMT

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने श्री गुरु नानक देव के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में श्री गुरु नानक देव जी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपी-व्यक्ति को जमानत दे दी है।

    जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की पीठ ने इस आधार पर जमानत के लिए याचिका की अनुमति दी कि इस बात की कोई आशंका नहीं है कि याचिकाकर्ता सुनवाई से बच सकता है या अन्यथा हस्तक्षेप कर सकता है।

    अदालत ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ता 13 नवंबर, 2021 से हिरासत में है और मामले की जांच पूरी हो गई है और एक चालान दायर किया गया है।

    याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है), 153-ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना), और 120-बी (आपराधिक साजिश) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया है।

    उसका नाम शिकायतकर्ता के पूरक बयान पर सामने आया, जो अनिल अरोड़ा के कृत्यों से व्यथित था, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर पोस्ट और संदेश अपलोड करने के लिए कहा गया था जो हिंदू-सिख एकता में विभाजन को भड़काता है और इसका कारण बनता है।

    आरोप है कि अनिल अरोड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह 'क्लब हाउस' एप्लिकेशन से एक ऑडियो कटिंग है। उसमें अनिल अरोड़ा तीन-चार लोगों से बात कर रहा है और श्री गुरु नानक देव जी और उनके पिता के खिलाफ अनुचित शब्दावली का प्रयोग कर रहा है जो सिख धर्म के अनुयायियों के लिए अपमानजनक है। इससे सिख समुदाय के लोगों में आक्रोश है।

    याचिकाकर्ता पर ऐसे व्यक्तियों में से एक होने का आरोप है।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कथित अपराधों के लिए अधिकतम सजा तीन साल की कैद है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 212 और 216 नहीं लगाई जाती है। इस मामले में धारा 153ए और 295ए के तहत अपराध के तत्व संतुष्ट नहीं हैं। यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि आपत्तिजनक शब्दों को धर्म के आधार पर वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने के इरादे से कहा गया था। यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि बातचीत जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण रूप से भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए की गई थी। बातचीत को केवल बेहद खराब स्वाद में मूर्खतापूर्ण उच्चारण के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

    इन सबमिशन के आलोक में, मामले के मैरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना, कोर्ट ने याचिकाकर्ता-वासु स्याल को संबंधित ट्रायल कोर्ट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए जमानत/ज़मानत बांड भरने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

    केस टाइटल: वासु स्याल बनाम पंजाब राज्य

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