पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में आरोपी को जमानत दी
Shahadat
17 Dec 2022 11:07 AM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में यूएपीए मामले में ढाई साल से हिरासत में रहे व्यक्ति को जमानत दे दी।
अदालत ने कहा,
"... भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन है और 'भारत संघ बनाम के.ए. नजीब', एआईआर 2021 3 एससी 712 में सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर वर्तमान अपीलकर्ता को ज़मानत का लाभ दिया जाता है।"
मुकदमा
अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295, 295ए, 120, 120-बी, 121-ए और धारा 153-ए और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के तहत दर्ज एफआईआर में विशेष अदालत, अमृतसर ने उसकी तीसरी जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ आरोपी जसबीर सिंह द्वारा जमानत अपील पर आदेश पारित किया।
प्रारंभ में सीआईए स्टाफ ने गुप्त सूचना के आधार पर जसबीर और सह-आरोपी अवतार सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसमें कथित तौर पर खुलासा किया गया कि वे "भगतुपुरा नहर के पुल के नीचे श्मशान घाट में बने कमरे में बैठे थे। उन्होंने वहां योजना बनाई कि हिंदू समुदाय के लोगों का सिर काट दिया जाना चाहिए और उन्हें मंदिर की घंटी नहीं बजने दी जाएगी और हिंदू धर्म के लोगों को पंजाब से बाहर निकाल दिया जाएगा।
चालान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120, 120-बी, 121-ए, 153-ए के तहत दायर किया गया। इसके बाद आईपीसी की धारा 295-ए को एफआईआर में जोड़ा गया।
जांच के दौरान एजेंसी ने जसबीर का मोबाइल फोन बरामद किया। सोशल मीडिया सेल ने "पाया कि" अवतार सिंह ने बब्बर खालसा के नाम से ग्रुप बनाया। यह भी पता चला कि दोनों आरोपी इंग्लैंड के बाबा मान सिंह के "संपर्क" में थे, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' के संपर्क में था। पुलिस ने बताया कि आरोपी खालिस्तान जनमत संग्रह-2020 के आंदोलन में सक्रिय है।
चालान में पुलिस का कहना है कि चूंकि बब्बर खालसा को सरकार ने अवैध घोषित कर दिया और खालिस्तान रेफरेंडम-2020 के सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए पूरक चालान पेश किया जाएगा। पुलिस ने आगे कहा कि आईपीसी की धारा 295-ए और 153-ए और अधिनियम, 1967 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी प्राप्त की जानी है।
अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि वह पिछले ढाई साल से हिरासत में है और दंडनीय अपराध के लिए अध्याय VI या धारा 153A और धारा आईपीसी की धारा 295A और सीआरपीसी की धारा 196 के तहत कोई मंजूरी नहीं ली गई।
राज्य ने अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष के 17 गवाहों का हवाला दिया गया और पुष्टि की गई कि आरोप तय नहीं किए गए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि मंजूरी देने का प्रस्ताव 28.02.2021 को निदेशक, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कार्यालय को प्रधान सचिव, गृह मामलों और न्याय विभाग के कार्यालय में जमा करने के लिए भेजा गया।
राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा,
"कुछ आपत्तियों को उठाने के बाद 16.11.2021 को इसे वापस कर दिया गया और आपत्तियों को हटाने के बाद फिर से नए रूप में भेजा जाना है।"
जमानत आदेश
जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियोजन की मंजूरी अभी तक प्राप्त नहीं हुई, योग्यता के आधार पर कहा कि जसबीर के फोन से बरामद समूहों की सूची यूएपीए के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के साथ नहीं आती है।
कोर्ट ने कहा,
"यूएपीए की पहली अनुसूची के अनुसार, अपीलकर्ता के फोन से बरामद समूहों की सूची आतंकवादी संगठनों की सूची में नहीं है, इसलिए प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता खुद को जोड़ रहा है या अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध करने के इरादे से एक आतंकवादी संगठन से उससे जुड़े होने का दावा कर रहा है।"
अदालत ने कहा कि संचयी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और जसबीर की हिरासत की तारीख से ढाई साल से अधिक की अवधि बीत चुकी है और इस तथ्य के कारण कि मंजूरी के अभाव में न्यायालय संज्ञान लेने के लिए उत्तरदायी नहीं है, अपीलकर्ता को हिरासत में रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ जेल अधिनियम की धारा 52-ए के अलावा कोई अन्य मामला लंबित नहीं है, जो 10.07.2021 को दर्ज किया गया।
अदालत ने कहा,
"इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है। उसे विशेष अदालत, अमृतसर की संतुष्टि के लिए ज़मानत बांड जमा करने के बाद जमानत पर रिहा किया जाए।"
केस टाइटल: जसबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य
साइटेशन: सीआरए-डी-679-2022
कोरम : जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन
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