येशु येशु फेम स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा

Amir Ahmad

1 April 2025 11:08 AM

  • येशु येशु फेम स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा

    मोहाली कोर्ट ने मंगलवार को स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक पादरी और "येशु येशु" फेम बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पिछले सप्ताह सजा सुनाई।

    स्वयंभू पादरी सिंह पंजाब में ग्लोरी एंड विजडम चर्च चलाते हैं और चमत्कारी सेवाएं देकर बीमारियों और अन्य समस्याओं को ठीक करने के अपने दावों के लिए सोशल मीडिया पर मशहूर हैं।

    एडिशनल सेशन जज विक्रांत कुमार ने उन्हें IPC की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया।

    उनके खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि सिंह ने विदेश यात्रा में मदद करने के बहाने उनका यौन उत्पीड़न किया।

    महिला ने दावा किया कि सिंह ने मोहाली में अपने आवास पर उनके साथ बलात्कार किया और घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया।

    शिकायत में कहा गया कि पादरी ने धमकी भी दी कि अगर वह उसकी मांगें नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा।

    पंजाब सरकार ने आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था।

    Next Story