पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट 28 मार्च से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करेगा
LiveLaw News Network
25 March 2022 11:02 AM IST
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट 28.03.2022 से फिजिकल मोड से मामलों की सुनवाई फिर से शुरू करेगा।
हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में COVID-19 मामलों में गिरावट देखते हुए फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने का आदेश दिया।
आदेश में कहा गया कि मामलों की सुनवाई केवल फिजिकल मोड से होगी।
आदेश में कहा गया,
"वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनुरोध (किसी भी मोड के माध्यम से) किसी भी मामले में विचार नहीं किया जाएगा।"
आदेश में यह भी कहा गया कि "ऑनलाइन मेंशनिंग" पोर्टल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आदेश में फिजिकल मोड के माध्यम से मामलों का उल्लेख करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई।
आदेश में कहा गया कि साथ ही अदालत परिसर में सभी 'सामान्य निवारक उपायों' जैसे फेस मास्क पहनना आदि का पालन करना होगा।
आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें