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पंंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दूल्हा दुल्हन पर शादी के दौरान मास्क नहीं पहनने के लिए 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया

LiveLaw News Network
3 Jun 2020 3:30 AM GMT
पंंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दूल्हा दुल्हन पर शादी के दौरान मास्क नहीं पहनने के लिए 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन के मास्क नहीं पहनने के लिए इस जोड़े पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरि पाल वर्मा ने होशियारपुर जिले में बड़े पैमाने पर जनता के लिए मास्क की व्यवस्था के लिए इस धन का उपयोग करने का निर्देश दिया।

आपराधिक प्रक्रिया की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें राज्य में शादी का विरोध करने वाले दलों से जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता के लिए आसन्न खतरा है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गुरदासपुर को भी एक आवेदन देकर प्रतिनिधित्व दर्ज करवाया गया था।

न्यायमूर्ति वर्मा ने विवाह की वैधता में जाए बिना, एसएसपी, गुरदासपुर को प्रतिनिधित्व पर उचित उपचारात्मक उपाय करने के निर्देश के साथ याचिका का निपटारा किया।

हालांकि, विवाह समारोह की तस्वीरों को अस्वीकार करते हुए जज ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता और अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने मास्क नहीं पहने थे, जो कि COVID-19 महामारी के कारण एक आवश्यकता है।

उपरोक्त अवलोकन के आलोक में, न्यायमूर्ति वर्मा ने याचिकाकर्ताओं पर 10 हज़ार रुपए की लागत लगाई।

याचिकाकर्ताओं को उक्त राशि 15 दिनों की अवधि के भीतर होशियारपुर के उपायुक्त के पास जमा किया जाना है। इसके अलावा, राशि का उपयोग होशियारपुर जिले में जनता के लिए मास्क की व्यवस्था के लिए किया जाना है।


आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहांं क्लिक करेंं



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