वाटर बॉडी और मंदिर वाली सार्वजनिक भूमि को किसी के पक्ष में नहीं बसाया जा सकता: पटना हाईकोर्ट

Shahadat

13 April 2023 10:16 AM IST

  • वाटर बॉडी और मंदिर वाली सार्वजनिक भूमि को किसी के पक्ष में नहीं बसाया जा सकता: पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जल निकाय और उस पर मंदिर के साथ भूमि का एक टुकड़ा किसी के पक्ष में तय नहीं किया जा सकता है, भले ही वह गैरमजरुआ सार्वजनिक भूमि हो।

    जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने कहा,

    "जब जिस वाटर बॉडी को सामान्य रूप से जनता द्वारा उपयोग किया जाता है और मंदिर सभी भक्तों के लिए सुलभ है, वह भूमि पर खड़ा होता है, भले ही वह गैरमजरुआ आम भूमि हो, उसे किसी के पक्ष में तय नहीं किया जा सकता है।

    पूर्व सैनिक अपीलकर्ता ने देश के लिए अपनी सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में भूमि के बंदोबस्त के लिए अपने पक्ष में प्रस्ताव शुरू किया। हालांकि, जब इस संबंध में कुछ भी नहीं किया जा रहा था तो उन्होंने सक्षम प्राधिकारी से संपर्क किया, जिसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने तब सक्षम प्राधिकारी के फैसले को कलेक्टर के समक्ष और बाद में आयुक्त के समक्ष चुनौती दी, लेकिन उनकी अपील असफल रही।

    अधिकारियों ने पाया कि विचाराधीन भूमि, जिसे अपीलकर्ता ने एक मूल्य के लिए अपने नाम पर बसाने की मांग की, सार्वजनिक भूमि है जिस पर वाटर टैंक और मंदिर बना है।

    अपीलकर्ता ने यह तर्क दिया कि यदि विवादित सार्वजनिक भूमि पर वाटर बॉडी और उस पर मंदिर है तो यह कैसे संभव है कि भूमि को बाद में सुधारा गया और कमला कुएर के नाम पर ट्रांसफर किया गया, जिसे अपील में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया।

    पीठ ने कहा कि जिस कौर रिट याचिका में पक्षकार के रूप में भी पक्षकार बनाया गया, उसको नोटिस में नहीं रखा गया, शायद इसलिए कि अपीलकर्ता ने केवल आयुक्त के आदेश को चुनौती दी, जिसने उनके पक्ष में विवादित भूमि के निपटारे के लिए उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

    अदालत ने कहा,

    "इस प्रकार, यह अपीलकर्ता का केवल मौखिक बयान है कि वह जमीन जो वह चाहता है, वह अब प्रतिवादी नंबर 7 की किटी में गिर गई है, भले ही उसके पास सार्वजनिक वाटर बॉडी और मंदिर है।"

    अदालत ने यह भी कहा कि इस बात पर भरोसा करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज नहीं है कि जमीन के एक ही भूखंड के संबंध में प्रस्ताव उनके पक्ष में शुरू किया गया।

    एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए पीठ ने कहा,

    "हम उस संबंध में बिना किसी सबूत के इस तरह के बयान को स्वत: स्वीकार नहीं कर सकते।"

    केस टाइटल: राम प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य। सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला नंबर 17005/2019

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