धारा 361 सीआरपीसी के प्रावधान अनिवार्य; परिवीक्षा पर दोषी को रिहा नहीं करने के कारणों को ट्रायल कोर्ट को रिकॉर्ड करना होगा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Avanish Pathak

9 Jan 2023 9:26 PM IST

  • Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाई‌‌‌कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दोहराया कि धारा 361 सीआरपीसी के तहत प्रावधान अनिवार्य है और निचली अदालत को लिखित रूप में इसके कारणों को रिकॉर्ड करना चाहिए कि क्यों दोषी को परिवीक्षा का लाभ देना उचित नहीं होगा जो अन्यथा उसके लिए पात्र है।

    जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल की पीठ ने कहा-

    सीआरपीसी की धारा 361 के प्रावधान अनिवार्य है और यदि ट्रायल कोर्ट की राय है कि परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश उचित नहीं है, तो उसे लाभ न देने के कारण बताने होंगे। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 360(4) के अनुसार, यह लाभ अपीलीय न्यायालय या हाईकोर्ट द्वारा पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदान किया जा सकता है।

    मामले के तथ्य यह थे कि याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। परिवीक्षा पर रिहा होने के योग्य होने के बावजूद, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें यह लाभ नहीं दिया। परेशान होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत को उसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट और धारा 360 सीआरपीसी के तहत लाभ देना चाहिए था। आगे यह तर्क दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 361 के तहत निचली अदालत के लिए यह अनिवार्य था कि वह परिवीक्षा का लाभ नहीं बढ़ाने के कारणों को रिकॉर्ड करे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

    पक्षकारों के प्रस्तुतीकरण और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की जांच करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों से सहमति व्यक्त की। यह नोट किया गया कि ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ता को परिवीक्षा का लाभ देना चाहिए था-

    वर्तमान मामले में, अपराध घरेलू विवाद से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता पर दहेज की मांग पूरी न होने के कारण अपनी पत्नी को परेशान करने का आरोप है। यह याचिका 2007 से लंबित है और अपराध के समय याचिकाकर्ता की उम्र 23 वर्ष थी। आरोप-पत्र के साथ, अभियोजन पक्ष ने याचिकाकर्ता के किसी भी पूर्ववृत्त को दर्ज नहीं किया है कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड है या वह खराब चरित्र का है। इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के किसी अपराध में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। पूर्वोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय की राय में, परिवीक्षा का लाभ याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए था, जिसे निचली अदालत और अपीलीय अदालत ने नहीं बढ़ाया है।

    उक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निचली अदालत के समक्ष एक व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर एक वर्ष की अवधि के लिए अच्छे चरित्र की परिवीक्षा पर रिहा करने के लिए उपयुक्त पाया। तदनुसार, याचिका की अनुमति दी गई थी।

    केस टाइटल: महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story