असंवैधानिक घोषित प्रावधान कानून की किताब से मिटाया नहीं जाता है; केवल अप्रवर्तनीय हो जाता है; एक बार दोष ठीक हो जाने पर, फिर से प्रवर्तनीय हो सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

2 Aug 2021 6:16 AM GMT

  • असंवैधानिक घोषित प्रावधान कानून की किताब से मिटाया नहीं जाता है; केवल अप्रवर्तनीय हो जाता है; एक बार दोष ठीक हो जाने पर, फिर से प्रवर्तनीय हो सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि जब किसी प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया जाता है, तो वह निरस्त या समाप्त नहीं हो जाता; यदि संशोधन के माध्यम से दोषों को ठीक कर दिया जाता है, तो यह प्रवर्तनीय हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यदि दोषों को ठीक कर दिया जाता है तो पूरी धारा को ‌फिर से अधिनियमित या प्रवर्तन करने की जरूरत नहीं है।

    कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के संबंध में ये टिप्पणियां कीं, जो जमानत देने पर दोहरी शर्तें लगाती हैं। निकेश ताराचंद शाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उक्त प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया था, जिसके बाद, संसद ने प्रावधान में संशोधन किया था।

    मौजूदा मामले में, PMLA के तहत एक अपराध में जमानत की मांग कर रह‌े याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि धारा 45, PMLA असंवैधानिक होने के बाद लागू करने योग्य नहीं है।

    इस दलील को खारिज करते हुए जस्टिस योगेश खन्ना ने अपने आदेश में कहा, "... केवल इसलिए कि पूरे खंड को फिर से अधिनियमित नहीं किया गया है, इसका कोई परिणाम नहीं होगा क्योंकि प्रावधान असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी, कानून की किताब से निरस्त या मिटाया नहीं जाता है और यह केवल अप्रवर्तनीय हो जाता है। इसलिए, एक बार संसद पहलकदमी करती है, संवैधानिक न्यायालय द्वारा बताए गए दोष को ठीक करती है, दोष ठीक हो गया प्रतीत होता है और संवैधानिकता की धारणा ऐसे प्रावधान पर लागू होती है"।

    नागालैंड सीनियर गवर्नमेंट इम्‍प्लॉयी वेलफेयर एसोसिएशन बनाम नागालैंड राज्य (2010) में हाईकोर्ट ने माना था कि संवैधानिकता के पक्ष में एक अनुमान है क्योंकि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की संशोधित धारा 45(1) को निरस्त नहीं किया गया है।

    2017 में, प्रवर्तन निदेशालय (प्रतिवादी) ने याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत एक जांच शुरू की। ईडी ने तब PMLA, 2002 के तहत अनुसूचित अपराधों के लिए ईओडब्ल्यू सेल के समक्ष प्राथमिकी दर्ज की, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई।

    वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने तिहरा तर्क दिया: (a) गिरफ्तारी के समय, धारा 19 PMLA के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था; (b) प्रवर्तन निदेशालय एक ही समय में शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी नहीं हो सकता है; (c) PMLA की धारा 45 के तहत जुड़वां शर्तों की घोषणा के प्रभाव को निकेश ताराचंद शाह बनाम यूनियन ऑफ इं‌‌डिया (2018) में ‌दिए निर्णय में असंवैधानिक घोषित किया गया है।

    जांच - परिणाम

    हाईकोर्ट ने पाया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी गैर-जमानती वारंट [NBW] के निष्पादन के तहत की गई थी, इसलिए PMLA की धारा 19 के तहत प्रावधान का पालन नहीं किया जा सकता था। याचिकाकर्ताओं में से एक, बिमल जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने विद्वान विशेष जज, PMLA द्वारा ‌दिए गए गैर-जमानती वारंट के निष्पादन के तहत गिरफ्तार किया था, जिन्होंने दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया था। इस प्रकार PMLA की धारा 19 की आवश्यकता का अनुपालन करने का कोई अवसर नहीं था।

    कोर्ट ने कहा, "तथ्य यह है कि प्रवर्तन निदेशालय ने याचिकाकर्ता बिमल जैन को आरोपी नंबर 2 के रूप में पेश करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, प्रथम दृष्टया यह मानने के कारण थे कि वह PMLA की धारा के तहत दंडनीय अपराध का दोषी था क्योंकि शिकायत केवल ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की जाती है, जिसे दोषी माना जाता है। बेशक, विद्वान विशेष जज, PMLA ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत का संज्ञान लिया क्योंकि वह यह मान रहे थे कि याचिकाकर्ता बिमल जैन मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है।

    इस तर्क का जवाब देने के लिए कि शिकायतकर्ता और जांच एजेंसी एक नहीं हो सकती, कोर्ट ने मुकेश सिंह बनाम राज्य (NCT) दिल्ली [2020] का हवाला दिया। यह माना गया कि केवल इसलिए कि सूचना देने वाला अन्वेषक है, जांच में अनुचितता या पूर्वाग्रह का दोष नहीं लगेगा। इसलिए, एकमात्र इस आधार पर कि सूचना देने वाला अन्वेषक है, आरोपी बरी होने का हकदार नहीं है।

    PMLA की धारा 45 को असंवैधानिक घोषित करने के प्रभाव की दलील के लिए याचिकाकर्ताओं ने निकेश ताराचंद शाह केस (2018) का हवाला दिया । उक्त मामले में, PMLA, 2002 की धारा 45 को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए दोषों को विधायिका द्वारा ठीक कर दिया गया था और धारा 45(1) में संशोधन वित्त अधिनियम, 2018 के तहत किया गया था। धारा 45(1) को एक संशोधन के जर‌िए पुनर्जीवित किया गया था, "अनुसूची के भाग ए के तहत तीन साल से अधिक के कारावास की अवधि के लिए दंडनीय" को "इस अधिनियम के तहत" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

    न्यायालय ने माना कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधायिका के पास न्यायालय द्वारा बताए गए अंतर्निहित दोष को कानून के प्रावधान को रद्द करते हुए और एक उपयुक्त संशोधन पारित करते हुए, उसे ठीक करने की शक्ति है। कई न्यायिक मिसालों का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि पूरी धारा को फिर से अधिनियमित नहीं किया गया था, इसका कोई परिणाम नहीं होगा क्योंकि प्रावधान, असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी, निरस्त नहीं होता है या कानून की किताब से मिटाता नहीं है, और यह केवल अप्रवर्तनीय हो जाता है।

    अदालत ने अब तक इकट्ठा किए गए तथ्यों, आरोपों और सबूतों के आधार पर PMLA, 2002 की धारा 45(1) की अनदेखी करते हुए CrPC की धारा 439 के मानदंडों पर दोनों याचिकाकर्ताओं को जमानत देने से इनकार कर दिया।

    केस टाइटिल: नरेश जैन बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2021)

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