दिल्ली और आसपास दिल्ली में सिज़ोफ्रेनिया देखभाल केंद्रों की सूची प्रदान करें: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, एम्स को निर्देश दिए

Sparsh Upadhyay

19 April 2021 4:07 AM GMT

  • दिल्ली और आसपास दिल्ली में सिज़ोफ्रेनिया देखभाल केंद्रों की सूची प्रदान करें: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, एम्स को निर्देश दिए

    Delhi High Court

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से राष्ट्रीय राजधानी में और इसके आसपास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा, जो सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित रोगियों को देखभाल और उपचार प्रदान करते हैं।

    न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील, दिल्ली सरकार, एम्स को 27 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख से पहले ऐसी सुविधाओं की सूची देने को कहा है।

    न्यायालय के समक्ष मामला

    याचिकाकर्ता के बेटे की मानसिक स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल याचिका दायर की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता के बेटे की मानसिक स्थिति को देखते हुए विभिन्न राहत और निर्देश की मांग की गई थी।

    26 मार्च को, कोर्ट ने एम्स से याचिकाकर्ता के बेटे के ओपीडी कार्ड के रूप में एक रिपोर्ट की मांग की थी और साथ ही उन घटनाओं के बारे में भी जानकारी मांगी थी जो याचिकाकर्ता के बेटे के एम्स में प्रवेश पर हुई थीं।

    एम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एम्स में मनोचिकित्सा के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने याचिकाकर्ता के बेटे की जांच की थी और उसे 'सिजोफ्रेनिया' होने का पता लगाया था।

    यह भी प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता के बेटे को प्रोटोकॉल के अनुसार, कोविड के परीक्षण के बाद एम्स के मनोचिकित्सा वार्ड में भर्ती किया जाना था, हालांकि, उस अवधि के दौरान, वह अस्पताल परिसर से भाग गया।

    यह देखते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया,

    "मामले की प्रकृति और याचिकाकर्ता के बेटे की चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह उचित माना जाता है कि याचिकाकर्ता के लिए वकील और अन्य काउंसल, जो उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित हैं वे दिल्ली में और आसपास ले इलाकों में उन सुविधाओं की सूची रिकॉर्ड करने के लिए उपस्थित हों, जो सिज़ोफ्रेनिया के रोगियों को देखभाल और उपचार प्रदान करते हैं।"

    इस बीच, अदालत ने याचिकाकर्ता को अपने बेटे के कथित हिंसक और आक्रामक स्वभाव के कारण किसी भी तरह से उसके और उसके पति को किसी भी तरह का खतरा होने पर संबंधित क्षेत्र के एसएचओ से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी है।

    न्यायालय के आदेश के अनुसार, संबंधित एसएचओ को तुरंत याचिकाकर्ता की चिंताओं पर कदम उठाने के लिए कहा गया है, हालांकि, एसएचओ को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि याचिकाकर्ता के घर पर कोई नियमित दौरा तब तक नहीं किया जाए जब तक कि याचिकाकर्ता सहायता के लिए कॉल न करे।

    मामले को अब 27 अप्रैल, 2021 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    आदेश डाउनलोड करने/पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें


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