'अगर आवश्यक हो तो पंजाब के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मित्रों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करें': हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा

Brij Nandan

9 Aug 2022 10:15 AM GMT

  • अगर आवश्यक हो तो पंजाब के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मित्रों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करें: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana high Court) ने राज्य सरकार से कहा कि अगर आवश्यक हो तो पंजाब के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हरसिमरन संधू और दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala) के मित्रों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करें।

    जस्टिस करमजीत सिंह की पीठ ने यह आदेश संधू की याचिका पर जारी किया, जिसमें पंजाब के सरकारी अधिकारियों को उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    अपनी सुरक्षा याचिका में उन्होंने कहा है कि उसे विभिन्न गैंगस्टरों से धमकियां मिल रही हैं क्योंकि उसकी शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला के साथ घनिष्ठ मित्रता थी, जिसकी 29 मई, 2022 को दिनदहाड़े गैंगस्टरों के कुछ समूह द्वारा हत्या कर दी गई थी।

    एडवोकेट दीपांशु मेहता की सहायता से सीनियर एडवोकेट बिपन घई याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए और कहा कि उन्होंने पहले ही अपने जीवन के खतरे के बारे में बताया था, लेकिन संबंधित अधिकारी कोई कार्रवाई करने में विफल रहे।

    संधू ने अपनी याचिका में कहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसे असामाजिक तत्वों/गैंगस्टरों से लगातार धमकियां मिल रही हैं।

    संधू ने विशेष रूप से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह का नाम लिया है कि वह उनसे खतरे का सामना कर रहा है।

    उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार उन्हें फोन कर टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला के बाद अगला निशाना याचिकाकर्ता होगा।

    याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया और राज्य सरकार की ओर से पेश वकील को आवश्यक निर्देश मांगने और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया।

    इसके अलावा, मामले को 14 अक्टूबर, 2022 को सूचीबद्ध करते हुए अदालत ने आधिकारिक प्राधिकरण को इस मामले को देखने का निर्देश दिया और यदि स्थिति ऐसी है, तो याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता को पहले ही कोई सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है, तो उसे सुनवाई की अगली तारीख तक वापस नहीं लिया जा सकता है।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी गोल्डी बराड़ ने मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। यह दावा किया गया था कि मूसेवाला और उनके प्रबंधक शगुनप्रीत की विक्की मिड्दुखेरा की हत्या में सक्रिय भूमिका थी। इसलिए, अपनी मौत का बदला लेने के लिए मूसेवाला को मार डाला।

    मूसेवाला को एक स्वचालित असॉल्ट राइफल से कम से कम 30 बार गोली मारी गई थी, जब वह अपनी एसयूवी चला रहे थे।

    केस टाइटल - हरसिमरन संधू बनाम पंजाब एंड अन्य

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