"अपवित्र गठबंधन": पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक अन्य आदमी के साथ रहने वाली विवाहित महिला की संरक्षण याचिका 25,000 की लागत के साथ खारिज की

Sparsh Upadhyay

28 Jan 2021 8:17 PM IST

  • P&H High Court Dismisses Protection Plea Of Married Woman Residing With Another Man

    Punjab & Haryana High Court

    पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक विवाहित महिला द्वारा दायर की गई संरक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसने तलाक लिए बिना एक अन्य पुरुष (याचिकाकर्ता नंबर 2) के साथ रहने का फैसला किया।

    इसे "अपवित्र गठबंधन" कहते हुए, न्यायमूर्ति मनोज बजाज की पीठ ने Rs.25,000 / - की लागत के साथ याचिका को खारिज कर दिया।

    मामले की पृष्ठभूमि

    सोनू (याचिकाकर्ता नंबर 1 / महिला) ने गुरजीत सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) के साथ वैवाहिक संबंध में है, और इस शादी से उन्हे तीन बच्चे भी हैं (एक लड़की और दो लड़के)।

    पिछले छह महीनों से याचिकाकर्ता नंबर 1 याचिकाकर्ता नंबर 2, सुखविंदर सिंह के संपर्क में आई, जो स्वयं एक विधुर है।

    याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को प्यार हो गया और जब याचिकाकर्ताओं का संबंध निजी उत्तरदाताओं के ज्ञान में आया, तो वे उनके संबंध के खिलाफ हो गए और फिर याचिकाकर्ताओं ने साथ रहने का फैसला किया।

    उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला पटियाला को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया, जिसपर कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

    इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में यह कहते हुए एक संरक्षण याचिका दायर की कि उन्हे निजी उत्तरदाताओं से खतरा है।

    कोर्ट का आदेश

    याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने यह देखा किया कि पहले से ही विवाहित महिला अब तलाक के बिना एक अन्य व्यक्ति के संबंधों में प्रवेश कर चुकी है।

    अदालत ने आगे टिप्पणी की,

    "याचिकाकर्ता नंबर 1 ने याचिकाकर्ता नंबर 2 के साथ अपवित्र गठबंधन किया है और याचिका बिना किसी ठोस आधार के दाखिल की गई है। चूंकि याचिकाकर्ताओं ने कार्रवाई के वैध और ठोस कारण के बिना यह याचिका दायर की है, इसलिए याचिकाकर्ता लागत के पात्र हैं।"

    संबंधित खबर में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले महीने यह देखा था कि यदि पहली पत्नी, पति की दूसरी शादी के लिए सहमति नहीं देती है, तो यह मुस्लिम जोड़े की संरक्षण याचिका में एक प्रासंगिक कारक नहीं है।

    यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने नवंबर 2020 में एक मामले में देखा था कि किसी और के पति या पत्नी के साथ रहना एक अनैतिक कार्य है और अदालत ने मामले में पुलिस सुरक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया था।

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