एक अपील दायर करने का निर्णय लेने से पहले मामलों की उचित रूप से जांच करें, जब कोई त्रुटि न हो तो अपील दायर करने से बचें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा

Sparsh Upadhyay

19 April 2021 10:17 AM IST

  • एक अपील दायर करने का निर्णय लेने से पहले मामलों की उचित रूप से जांच करें, जब कोई त्रुटि न हो तो अपील दायर करने से बचें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि अपील दायर करने का निर्णय लेने से पहले मामलों की उचित जांच करें।

    "अन्यथा, यह न्यायालयों के साथ-साथ सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय पर एक अनावश्यक बोझ का कारण बनता है", अदालत ने आगे जोड़ते हुए कहा।

    एक मामले से निपटते हुए, जिसमें दिए गए आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हुए (जो अपील दायर करने के फैसले को सही ठहरा सके), न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने निर्देश दिया

    "राज्य सरकार को ऐसे मामले में अपील दायर करने से बचना चाहिए जहां कोई त्रुटि न हो।"

    न्यायालय के समक्ष मामला

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, झांसी द्वारा पारित 20 नवंबर 2020 के फैसले के खिलाफ एक राज्य अपील दायर की गई थी जिसमे धारा 302/34, 380 आईपीसी के तहत अपराध से आरोपी को बरी कर दिया गया था।

    धारा 302/34, 380 आईपीसी और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने के बाद, अन्वेषण किया गया और एक चार्जशीट द्वारा की गई। आरोप तय करने के बाद, मुकदमा शुरू हुआ।

    प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 12 फरवरी 2009 को लगभग 7:00 बजे। जब मुखबिर श्रीमती मीरा अपने घर लौटी, दरवाजा खुला पाया गया और उसका पति धनी राम फर्श पर पड़ा था। वह खून के पूल में था। उसके पति के दो मोबाइल फोन गायब पाए गए।

    जांच के बाद, आरोप पत्र दायर किया गया था और आरोप तय करने के बाद अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 13 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए।

    हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने मामले को संदेह से परे साबित करने के लिए सबूत नहीं पाया और तदनुसार आरोपियों को बरी कर दिया और एजीए ने अदालत के सामने स्वीकार किया कि मुख्य गवाह शत्रुतापूर्ण हो गए और ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अभियोजन घटना के लिए मकसद साबित करने में विफल रहा है।

    कोर्ट का अवलोकन

    न्यायालय ने उल्लेख किया कि ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू -1 मीरा के बयान पर विचार किया था, जो कि घटना की इन्फॉर्मन्ट थी परंतु चश्मदीद गवाह नहीं थी। उसने सिर्फ मोबाइल फोन गायब होने के बारे में बताया था।

    अदालत ने यह भी कहा कि उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि चोरी की कोई घटना नहीं हुई थी, क्योंकि अलमीरा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी और वह अभियोजन मामले का समर्थन नहीं कर सकी थी।

    अदालत ने यह भी नोट किया कि कई गवाह पक्षद्रोही हो गए थे।

    अंत में, न्यायालय ने उल्लेख किया,

    "AGA किसी भी सबूत को संदर्भित नहीं कर सके हैं जो संदेह से परे मामले को साबित कर सकता है और तदनुसार, हमें धारा 302/34 और 380 के तहत अपराध के लिए आरोपी को बरी किए गए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं मिलता है।"

    इसके साथ ही अपील को खारिज कर दिया गया।

    गौरतलब है कि एक अन्य मामले में (2 मार्च को फैसला किया गया) जिसमें आरोपी को निचली अदालत द्वारा धारा 302/34 और 201 I.P.C के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया गया था और राज्य ने न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए टिप्पणी की,

    "राज्य सरकार को अपील दायर करने में सावधान रहने के लिए निर्देशित किया जाता है। इसे केवल उन मामलों में दायर किया जाना चाहिए, जहां संदेह से परे मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत होने के बावजूद, अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त किया है या उसे इस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया है, जिसके लिए मामला बनाया गया है।"

    कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की,

    "मामले की उचित जांच के बाद अपील दायर की जानी चाहिए, न कि आकस्मिक तरीके से, जैसा कि इस मामले में किया गया है। यह बिना किसी औचित्य के राज्य और न्यायालय पर अनावश्यक रूप से बोझ बनाता है।"

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