राजस्थान में ई-सिगरेट पर लागू होगा प्रतिबंध, हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिया निर्देश
Amir Ahmad
22 Sept 2025 11:56 AM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध संबंधी कानून के सख्त क्रियान्वयन के लिए राज्य पुलिस महानिदेशक (DGP) को विशेष कदम उठाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस महानिदेशक विभिन्न रेंज मुख्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों की टीम गठित करें, जो प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट, 2019 के सभी प्रावधानों को पूरी तरह लागू करने की दिशा में कार्य करेगी।
मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया गया कि प्रत्येक जिले में अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी नियुक्त किए जाएं। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये अधिकारी कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर स्तर के होने चाहिए और उन्हें अधिनियम की धारा 6 से आगे के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी दी जाए।
मामले की सुनवाई के दौरान एडिशनल एसपी और अधिकारी-प्रभारी ने अदालत को अवगत कराया कि यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया और ई-सिगरेट जब्त करने की कार्यवाही भी हुई है। हालांकि, अभी और ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस पर अदालत ने कहा कि अधिनियम के तहत पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर उसे लागू किया जाना जरूरी है।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले प्रत्येक जिले में उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा, केंद्र सरकार के वकील को भी आदेश दिया गया कि वे अब तक की गई कार्रवाई, ब्लॉक की गई वेबसाइट्स की संख्या और संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्योरा अदालत के समक्ष रखें।
इस मामले पर अगली सुनवाई 12 नवंबर, 2025 को होगी।

