अगर किसी वकील की कोई कानूनी सलाह गलत हो जाती है, तो इसके लिए वकील के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, सबूत के आधार पर केवल पेशेवर कदाचार के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है: राजस्थान हाईकोट

Brij Nandan

20 Jun 2022 5:46 PM IST

  • अगर किसी वकील की कोई कानूनी सलाह गलत हो जाती है, तो इसके लिए वकील के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, सबूत के आधार पर केवल पेशेवर कदाचार के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है: राजस्थान हाईकोट

    राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने कहा है कि अगर किसी वकील की कोई कानूनी सलाह गलत हो जाती है, तो इसके लिए वकील के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, सबूत के आधार पर केवल पेशेवर कदाचार के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

    डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा,

    "अगर किसी वकील की कोई कानूनी सलाह गलत हो जाती है, तो इसके लिए वकील के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, सबूत के आधार पर केवल पेशेवर कदाचार के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लेकिन अन्य साजिशकर्ताओं के साथ, एक वकील को अपराधों के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि यहां आरोप लगाया गया है।"

    बेंच ने कहा कि यदि किसी वकील पर केवल कानूनी सलाह / राय देने के लिए मुकदमा चलाया जाता है, तो किसी भी वकील के लिए ऐसी पेशेवर सलाह देना संभव नहीं होगा, विशेष रूप से जब ऐसी पेशेवर सलाह, यदि अनुकूल नहीं पाई जाती है, तो यह संभव नहीं होगा। मुवक्किल के लिए, यह एक वकील के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का परिणाम होगा और ऐसी परिस्थितियों में न्याय वितरण प्रणाली को नुकसान होगा क्योंकि वकील न्याय वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक होने के कारण बिना किसी डर के अपनी पेशेवर सलाह देने में सक्षम नहीं होंगे।

    कोर्ट ने कहा,

    "वकील अपने पेशेवर आचरण से बाध्य हैं, लेकिन केवल अपनी क्षमता के अनुसार ही अपनी सलाह दे सकता है। एक वकील कभी भी अपने मुवक्किल को यह आश्वासन नहीं देता है कि उसकी कानूनी राय / सलाह के आधार पर निश्चित जीत होगी। एक बार एक वकील द्वारा सलाह दी जाती है, तो यह संबंधित पार्टी का विशेषाधिकार है कि वह इस तरह की सलाह का पालन करे या नहीं। हालांकि, ऐसी पेशेवर सलाह आपराधिक कार्यवाही को आकर्षित नहीं कर सकती है, क्योंकि पेशेवर सलाह एक मुवक्किल और एक अधिवक्ता के बीच का मुद्दा, जिसके लिए एडवोकेट को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।"

    वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता, एक वकील, ने अपने मुवक्किल-नगर पालिका को कथित रूप से गलत कानूनी सलाह देने के लिए उसके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी।

    नगर पालिका में भूमि आवंटन के संबंध में यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने भ्रष्ट और अवैध साधनों को अपनाते हुए आर्थिक लाभ प्राप्त किया जिससे नगर पालिका/राज्य के खजाने को 7,18,800/- रुपये का भारी नुकसान हुआ। तदनुसार, निचली अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) और 13(2) और धारा 120बी आईपीसी के तहत आरोप तय किए थे।

    हाईकोर्ट ने कहा कि केवल एक पेशेवर सलाह/राय के आधार पर, वकील का अभियोजन, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है, कानून की नजर में कायम नहीं रह सकता है। अदालत ने कहा कि यह तब और अधिक है जब अभियोजन प्रथम दृष्टया यह साबित करने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता राज्य के खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचाने की साजिश में शामिल थे।

    यह देखा गया कि आरोप तय करने के चरण में, ट्रायल कोर्ट को केवल प्रथम दृष्टया यह मान लेना आवश्यक है कि क्या आरोपी व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ मामला बनाया जा सकता है।

    अदालत ने कहा कि यदि तथ्य कथित अपराधों को बनाने वाले अवयवों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं, तो आरोप तय किए जा सकते हैं।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    "सीआरपीसी की धारा 228 में "अनुमान" शब्द जानबूझकर विधायिका द्वारा डाला गया है, इस इरादे से कि अगर अदालत को दृढ़ता से संदेह है कि आरोपी किसी भी तरह से कथित अपराधों के कमीशन से जुड़ा हुआ है, तो आरोपी के खिलाफ आरोप तय करता है। उक्त शब्द को इस राय के लिए एजूसडम जेनेरिस (ejusdem generis) पढ़ा जाना चाहिए कि एक राय बनाने के लिए एक आधार है कि आरोपी ने कथित अपराध किया है।"

    आगे, अदालत ने यह भी देखा कि यह भी महत्वहीन होगा कि क्या उक्त राय प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर बनाई गई है।

    तद्नुसार याचिकाकर्ता-एडवोकेट को डिस्चार्ज किया गया।

    केस टाइटल: गोपी किशन बनाम राजस्थान राज्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ197

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