भगोड़ा अपराधी' को अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल करने से नहीं रोका जा सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

Sharafat

6 May 2023 6:21 AM GMT

  • Allahabad High Court

    Allahabad High Court

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक भगोड़ा अपराधी (Proclaimed Offender) को सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने से नहीं रोका जा सकता।

    जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने आगे कहा कि न तो सीआरपीसी की धारा 82 (फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा) और न ही धारा 438 सीआरपीसी भगोड़ा अपराधी द्वारा अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने पर कोई प्रतिबंध लगाती।

    पीठ ने इस संबंध में लवेश बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) (2012) 8 एससीसी 730 के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि कि भगोड़ा अपराधी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सामान्य रूप से विचार नहीं होना चाहिए।

    लवेश मामले (सुप्रा) में शीर्ष न्यायालय ने इस प्रकार देखा था,

    " "सामान्य रूप से" जब आरोपी "फरार" हो जाता है और "घोषित अपराधी" घोषित किया जाता है, तो अग्रिम जमानत देने का कोई सवाल ही नहीं है। हम दोहराते हैं कि जब कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था और वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार है या खुद को छुपा रहा है और संहिता की धारा 82 के तहत घोषित अपराधी के रूप में घोषित अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है।"

    अदालत ने वर्तमान मामले में कहा,

    " यह सच है कि लवेश (सुप्रा) में दिए गए फैसले में उक्त आवेदक को अग्रिम जमानत पर नहीं छोड़ा गया था क्योंकि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाही पूरी हो चुकी थी। लवेश (सुप्रा) के मामले में अग्रिम जमानत देने का सवाल ही नहीं था। सामान्य रूप से जब अभियुक्त फरार और भगोड़ा घोषित घोषित किया गया है, लवेश (सुप्रा) में फैसले का मूल "सामान्य रूप से" अभिव्यक्ति में था और जब अभियुक्त वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार हो गया या उसने खुद को छुपा लिया।"

    इसके साथ, पीठ ने एक उदित आर्य को अग्रिम जमानत दे दी, जिस पर पिछले साल अक्टूबर में अपनी पत्नी की दहेज हत्या का आरोप लगाया गया था और इसलिए आईपीसी की धारा 498-ए, 304-बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा ¾ के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    अभियोजन पक्ष का यह मामला था कि मृतक के गर्भ में भ्रूण की मृत्यु हो गई थी और आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों ने उसका इलाज नहीं करवाया क्योंकि उक्त भ्रूण उसके गर्भ में दस दिनों की अवधि तक मृत था और वे इस दौरान उसके साथ मारपीट भी करते रहे।

    नतीजतन, यह तर्क दिया गया कि उक्त लापरवाहीपूर्ण कार्य आवेदक द्वारा मृत व्यक्ति के प्रति क्रूरता के बारे में बहुत कुछ बताता है।

    यह भी तर्क दिया गया कि आरोपी के खिलाफ 24 मार्च, 2023 को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी और 29 मार्च, 2023 को जमानत याचिका दायर की गई थी और इस तरह वह सुप्रीम कोर्ट के प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य एलएल 2021 एससी 579 के फैसले के आलोक में अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

    दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने तर्क दिया कि मृतक की जांच रिपोर्ट के अनुसार, मृत व्यक्ति के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण मल्टीपल ऑर्गन्स इनवॉल्मेंट की पुरानी बीमारी के कारण सेप्टीसीमिया था।"

    आगे यह तर्क दिया गया कि मृत्यु का कारण उसकी बीमारी है न कि आवेदक या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा पहुंचाई गई चोटें।

    इन प्रस्तुतियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ अदालत ने पाया कि मृतक की मृत्यु "मल्टीपल ऑर्गन्स इनवॉल्मेंट की पुरानी बीमारी के कारण सेप्टीसीमिया " के परिणामस्वरूप हुई और इस प्रकार मृत्यु को आईपीसी की धारा 304 बी के तहत परिकल्पित "सामान्य परिस्थितियों में नहीं" कहा जा सकता।

    यह देखते हुए कि आईपीसी की धारा 304-बी की सामग्री इस मामले में पूरी नहीं होती है, अदालत ने कहा कि यह मामला दहेज कानूनों के दुरुपयोग का प्रतीत होता है।

    अदालत ने कहा,

    " प्रतिद्वंद्वी के तर्कों को सुनने के बाद रिकॉर्ड के माध्यम से जाना, आरोपों की प्रकृति और आवेदक के पूर्ववृत्त पर विचार करना और इस तथ्य को ध्यान में रखना कि मृत्यु का कारण कई अंगों की पुरानी बीमारी के कारण सेप्टीसीमिया माना गया है और साथ ही कि मृतक व्यक्ति की मृत्यु से पहले आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी और यह भी कि मृत व्यक्ति के शरीर पर आंतरिक या बाहरी रूप से कोई चोट नहीं देखी गई है, आवेदक अग्रिम जमानत पाने का हकदार है।"

    इसके साथ ही अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया और यह निर्देश दिया गया कि उपरोक्त अपराध के मामले में अभियुक्त को अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत और दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर मुकदमे की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

    केस टाइटल - उदित आर्य बनाम यूपी राज्य [2023 का CRIMINAL MISC ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 438 CR.PC No. - 4560]

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 143

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