"कैदियों के पास मतदान का अधिकार नहीं": ईडी ने राज्यसभा चुनाव से पहले अनिल देशमुख और नवाब मलिक की अस्थायी जमानत याचिका का विरोध किया

Brij Nandan

8 Jun 2022 6:25 AM GMT

  • कैदियों के पास मतदान का अधिकार नहीं: ईडी ने राज्यसभा चुनाव से पहले अनिल देशमुख और नवाब मलिक की अस्थायी जमानत याचिका का विरोध किया

    प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक द्वारा आगामी राज्यसभा चुनावों में वोट डालने के लिए एक दिन के लिए अस्थायी जमानत की मांग करने वाले आवेदनों का विरोध किया है, जिसमें कहा गया है कि कैदियों के पास जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act), 1951 के तहत मतदान का अधिकार नहीं है।

    आपको बता दें, चुनाव 10 जून को होने हैं।

    जांच एजेंसी ने कहा,

    "यह उल्लेख करना उचित है कि कैदियों के पास जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम के तहत मतदान का अधिकार नहीं है। मतदान का अधिकार आरपी अधिनियम की धारा 62 के तहत बनाया गया एक वैधानिक अधिकार है और कानून तय है कि 'मतदान का अधिकार' एक वैधानिक अधिकार होने के नाते आरपी अधिनियम में निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन है। इसलिए, उक्त आवेदन को बहुत ही सीमा पर खारिज करने के लिए उत्तरदायी है।"

    देशमुख और मलिक, दोनों राकांपा नेता वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं, और आरएस चुनावों में मतदान करने के लिए पिछले सप्ताह एक विशेष अदालत से अस्थायी जमानत मांगी थी।

    ईडी ने अपने जवाब में विशेष अदालत को बताया कि देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ दर्ज है और पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार होने के बाद फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

    ईडी ने इसी आधार पर मलिक की याचिका का विरोध किया था।

    अपने आवेदन में देशमुख ने कहा,

    ''स्थायी विधायक होने के नाते आवेदक (देशमुख) राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का सदस्य है। आवेदक अपने मताधिकार का प्रयोग और वोट डालने का इच्छुक है।"

    बुधवार को मामले की आगे सुनवाई होगी।

    ईडी के अनुसार, देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया था और कुछ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से मुंबई के विभिन्न बारों से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए थे।

    ईडी ने मलिक को इस साल 23 फरवरी को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

    दो दशक से अधिक समय के बाद, राज्य में राज्यसभा चुनाव होगा क्योंकि छह सीटों के लिए सात उम्मीदवार मैदान में हैं।

    सत्तारूढ़ शिवसेना ने दो उम्मीदवार खड़े किए हैं, उसके एमवीए सहयोगी राकांपा और कांग्रेस ने एक-एक उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्षी भाजपा ने तीन उम्मीदवार उतारे हैं।

    छठी सीट पर बीजेपी के धनंजय महादिक और शिवसेना के संजय पवार के बीच मुकाबला है।

    Next Story