टीकाकरण को प्राथमिकता दें और यह सुनिश्चित करें कि टीकाकरण केंद्र दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ हों: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया

Sparsh Upadhyay

21 April 2021 3:27 PM GMT

  • टीकाकरण को प्राथमिकता दें और यह सुनिश्चित करें कि टीकाकरण केंद्र दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ हों: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया

    मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार (19 अप्रैल) को राज्य सरकार को दिव्यांग लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए टीकाकरण को उनके शीघ्रता से उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया।

    मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह दिव्यांग व्यक्ति को टीकाकरण में प्राथमिकता दे, भले ही ऐसे व्यक्ति 45 वर्ष से काम आयु के हों।

    हालांकि, अदालत ने सरकार को केंद्र के परामर्श पर, यदि आवश्यक हो, तो 3 दिनों के भीतर निर्णय लेने की छूट दे दी, कि किसी दिव्यांग व्यक्ति को टीका लगाने के लिए न्यूनतम उपयुक्त आयु क्या होगी।

    न्यायालय के समक्ष मामला

    अदालत एक मीनाक्षी बालासुब्रमण्यम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने COVID-19 वैक्सीन को प्राथमिकता पर दिव्यांग व्यक्तियों को मुहैया कराने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए मंडामस की रिट जारी करने की प्रार्थना की थी।

    याचिकाकर्ता ने यह पेश किया कि दिव्यांग व्यक्ति अधिक असुरक्षित हैं और यह दावा किया कि वे दूसरों की तुलना में कम से कम छह गुना अधिक जोखिम वाले हैं।

    याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया कि उम्र का प्रतिबंध, जो अन्यथा प्रचलन में था, को विकलांग व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

    शुरुआत में, अदालत ने कहा,

    "दुर्भाग्य से, संघ की ओर से कार्रवाई की कमी ने इस मामले में देरी की है और केवल आज ही संघ द्वारा कुछ दस्तावेज दायर किए गए हैं।"

    हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा राज्य भर में चलाए जा रहे सभी टीकाकरण केंद्रों पर एक अलग काउंटर (केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए) प्रदान करने के लिए सहमत जताई गई।

    न्यायालय ने राज्य के बयान को भी दर्ज किया कि सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों में पूरे दिन एक अलग काउंटर होगा, जब ऐसे केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा तो विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से इंतेजाम किया जाएगा।

    अदालत ने आगे कहा,

    "किसी भी दर पर, विकलांग व्यक्तियों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए"।

    इसके अलावा, न्यायालय ने राज्य को यह भी सलाह दी कि वह 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वैक्सीन देने पर विचार करे जो किसी भी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित हो, जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में इंगित किया गया है।

    अंत में, कोर्ट ने यह भी कहा,

    "यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए कि टीकाकरण केंद्रों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुँच योग्य हैं, जो 2016 के उक्त अधिनियम के अनुसार हो।"

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