दशकों पुराने श्मशान का विध्वंश करने के लिए प्रथम दृष्टया कोर्ट मशीनरी का दुरुपयोग किया गया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर-मुंबई उपनगरीय, एमसीजेडएमए को फटकार लगाई

Avanish Pathak

20 Sep 2022 6:58 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई के एक पुराने श्मशान को तोड़े जाने पर जिला कलेक्टर मुंबई सबअर्बन और एमसीजेडएमए को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा मामले में स्थानीय मछुआरों को कोई नोटिस नहीं दिया, जिन्होंने इसे बनाया था।

    चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने सीजे के अनुपलब्ध होने पर अधिकारियों द्वारा एक समन्वय पीठ से विध्वंस के आदेश पाने पर पूछे जाने पर अधिकारी शर्मिंदा हो उठे।

    सीजे ने अपने आदेश में कहा, "प्रथम दृष्टया हम संतुष्ट हैं कि श्मशान को हटाने के लिए अदालत की मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है।"

    पीठ ने कहा कि विध्वंस के आदेश की मांग के समय न तो मछुआरों को याचिका में पक्षकार बनाया गया और न उन्हें नोटिस दिया गया, जबकि अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी विध्वंस कानून के अनुसार होना चाहिए।

    पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र तटीय नियामक क्षेत्र प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मिलिंद साठे ने कहा कि एमसीजेडएमए में जिला कलेक्टर को श्मशान को गिराने का निर्देश देने में कोई अवैधता नहीं की है।

    सीजे ने टिप्पणी की, "हर कार्रवाई आरोप के बयान के साथ शुरू होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो हम यह रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर होंगे कि यह एक बहुत ही उच्च स्तरीय कार्रवाई है।"

    यह पता लगाने के लिए कि क्या एमसीजेडएमए इस तरह के आदेश को पारित करने के लिए अधिकृत है, पीठ ने बीएमसी को बुधवार को यह सूचित करने का निर्देश दिया कि क्या उसके पास 18 फरवरी, 1991 से पहले श्मशान का रिकॉर्ड है, यानी सीआरजेड की अधिसूचना जारी होने से पहले।

    पीठ चेतन व्यास नामक एक व्यक्ति द्वारा जारी जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें दावा किया गया है कि श्मशान पर चल रहा निर्माण महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण और बीएमसी के विपरीत था।

    ग्रामीणों ने बताया कि जमीन श्मशान के लिए आरक्षित थी। अदालत ने पाया कि पिछले साल एक चक्रवात ने पुराने निर्माण को क्षतिग्रस्त कर दिया था। 1991 से पहले श्मशान के अस्तित्व को दिखाने के लिए मछुआरों को समय की आवश्यकता थी।

    अब मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।

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