जब कोई व्यक्ति पुलिस/न्यायिक हिरासत में होता है, तब भी निवारक निरोध आदेश पारित किए जा सकते हैं: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

4 May 2022 10:28 AM GMT

  • जब कोई व्यक्ति पुलिस/न्यायिक हिरासत में होता है, तब भी निवारक निरोध आदेश पारित किए जा सकते हैं: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

    J&K&L High Court

    जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि निवारक निरोध के आदेश (Preventive Detention Orders) तब भी पारित किए जा सकते हैं, जब कोई व्यक्ति पुलिस/न्यायिक हिरासत में हो या किसी आपराधिक मामले में शामिल हो, लेकिन ऐसा करने के लिए बाध्यकारी कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए।

    जस्टिस संजय धर ने कहा:

    "यह कानून है कि निवारक निरोध आदेश तब भी पारित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पुलिस/न्यायिक हिरासत में हो या किसी आपराधिक मामले में शामिल हो, लेकिन ऐसा करने के लिए बाध्यकारी कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए। हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी बाध्यकारी कारण रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य है। कारण बताते हैं कि क्यों सामान्य कानून का सहारा लेकर बंदी को विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता और इन कारणों की अनुपस्थिति में हिरासत का आदेश कानून में अस्थिर हो जाएगा।।"

    अदालत के समक्ष दायर याचिका में जिला मजिस्ट्रेट, श्रीनगर द्वारा जारी निरोध आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इसे आवेदन को बिना विवेक का इस्तेमाल किए दायर किया गया है, क्योंकि निरोध के आधार अस्पष्ट और अस्तित्वहीन हैं, जिस पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति ऐसे के खिलाफ आरोप नहीं लगा सकता।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में संवैधानिक और वैधानिक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया है। आगे यह भी आग्रह किया गया कि आक्षेपित निरोध आदेश पारित करते समय हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की ओर से दिमाग का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि बंदी को पहले से ही एफआईआर में जमानत के लिए कहा गया था, ज़मानत के लिए आया, जिसका आधार उसकी हिरासत है।

    उन्होंने कहा कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की ओर से विवेक का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि बंदी पहले से ही भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 336, 307, 188, 269 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर पर हिरासत में है। हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के लिए आक्षेपित निरोध आदेश करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं है और निरोध प्राधिकारी ने निरोध के लिए बाध्यकारी कारणों का उल्लेख नहीं किया है।

    प्रतिवादी ने तर्क दिया कि बंदी की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यधिक प्रतिकूल हैं। यह दलील दी गई कि हिरासत में लिए जाने के आदेश और हिरासत के आधार के साथ-साथ हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा की गई सामग्री को बंदी को सौंप दिया गया था और उसे पढ़ा और समझाया गया था।

    याचिकाकर्ता ने तब तर्क दिया कि कस्टडी में लेने का आदेश हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की ओर से दिमाग का उपयोग न करने से ग्रस्त है, क्योंकि निरोध के आधार में इस तथ्य का कोई संदर्भ नहीं है कि याचिकाकर्ता को पहले ही में उल्लिखित एफआईआर में छोड़ दिया गया है।

    कोर्ट ने कहा कि नजरबंदी के आधार पर इस महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख न करना हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की ओर से विवेक का इस्तेमाल न करना दर्शाता है। इससे पता चलता है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने हिरासत के आक्षेपित आदेश को पारित करते समय रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की है, जो कानून में टिकाऊ नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    "कानून की यह भी तय स्थिति है कि आपराधिक मामले में शामिल व्यक्ति को निवारक निरोध कानूनों के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया जा सकता है, बशर्ते ऐसा करने के लिए मजबूर परिस्थितियां हों अन्यथा आदेश अस्थिर हो जाता है।"

    अदालत ने यह भी दर्ज किया कि हिरासत में लेने के आधार पर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने निवारक निरोध का सहारा लेने के लिए कोई कम बाध्यकारी कारण नहीं बताया है, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता को पहले से ही उक्त एफआईआर में गिरफ्तार किया गया है।

    निष्पादन रिपोर्ट पर आते हुए अदालत ने कहा:

    "प्रतिवादियों पर न केवल एफआईआर की प्रतियां बल्कि उक्त एफआईआर की जांच के दौरान दर्ज गवाहों के बयानों के साथ-साथ अन्य सामग्री, जिसके आधार पर एफआईआर में याचिकाकर्ता की संलिप्तता दिखाई गई है, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि निरोध के आधार को तैयार करते समय हिरासत में लिए गए प्राधिकारी द्वारा सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई है, यह अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है। जाहिर है, याचिकाकर्ता को सलाहकार बोर्ड के समक्ष एक प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण दस्तावेज न देने से बाधा उत्पन्न हुई है, जिसके परिणामस्वरूप उनके मामले पर सलाहकार बोर्ड द्वारा उनके प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति में विचार किया गया है, जैसा कि निरोध रिकॉर्ड से स्पष्ट है।"

    उपरोक्त के मद्देनजर न्यायालय का विचार था कि निवारक निरोध के कानून के मनमाने उपयोग के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को इस मामले में प्रतिवादियों द्वारा उल्लंघन में देखा गया है, जिससे कानून में हिरासत के आदेश को अस्थिर किया जा सकता है।

    उपरोक्त के मद्देनजर, अदालत ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निवारक हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया, बशर्ते कि किसी अन्य मामले के संबंध में उसकी आवश्यकता न हो।

    केस शीर्षक: मुश्ताक अहमद अहंगर बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और अन्य।

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