[पशु क्रूरता निवारण अधिनियम] अभियुक्त-मालिक को जब्त मवेशियों की अंतरिम कस्टडी देने से मना करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

Brij Nandan

15 Feb 2023 1:48 PM IST

  • [पशु क्रूरता निवारण अधिनियम] अभियुक्त-मालिक को जब्त मवेशियों की अंतरिम कस्टडी देने से मना करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

    उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने कहा कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम, 1960 या पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (जानवरों की देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017 के तहत कोई विशेष नियम नहीं है, जिसमें कहा गया हो कि आरोपी-मालिक को जब्त की गई मवेशी की अंतरिम कस्टडी देने से अनिवार्य रूप से मना किया जाए।

    क़ानून और नियमों के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए जस्टिस राधा कृष्ण पटनायक की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा,

    "जानवरों की कस्टडी मालिक को दी जा सकती है अगर कोई पिछला पूर्ववृत्त नहीं है या उसका ऐसा कोई पिछला आचरण या उसके चरित्र का आधिकारिक रिकॉर्ड जो अदालत को जानवरों को न सौंपने के लिए प्रभावित कर सकता है क्योंकि आगे भी क्रूरता के संपर्क में आने की संभावना हो सकती है।“

    पूरा मामला

    2022 में, पानी, भोजन और चिकित्सा सहायता की उचित देखभाल और व्यवस्था के बिना कथित रूप से अवैध वध के लिए ले जाते समय कुछ मवेशियों को बचाया गया था। स्थानीय पुलिस ने मवेशियों को जब्त कर लिया और याचिकाकर्ता, एक गौशाला को तत्काल देखभाल और रखरखाव के लिए सौंप दिया क्योंकि जानवर बेहद कमजोर और दयनीय स्थिति में थे।

    इस बीच, आरोपी ने खुद को मालिक बताते हुए अपने पक्ष में मवेशियों को छुड़ाने के लिए एसडीजेएम, भद्रक की अदालत में मामला दायर किया।

    एसडीजेएम द्वारा जब्त मवेशियों को रिहा करने का आदेश पारित किया गया और आरोपी को मवेशियों की कस्टडी सौंपी। याचिकाकर्ता द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष आदेश के खिलाफ दायर एक पुनरीक्षण खारिज कर दिया गया था।

    पक्षकारों की दलीलें

    याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 11 और 35 के प्रावधानों पर निचली अदालतों द्वारा विधिवत विचार नहीं किया गया है। यह निवेदन किया गया कि नियमों के नियम 3 और 4 को उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के साथ ध्यानपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए।

    ये तर्क दिया गया कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, जब्त किए गए जानवरों की हिरासत एक अस्पताल, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गौशाला को दी जानी चाहिए। इस प्रकार, मौजूदा मामले में मवेशियों को आरोपी के पक्ष में नहीं छोड़ा जा सकता।

    दूसरी ओर, अभियुक्त ने जब्त मवेशियों की रिहाई को ये कहते हुए सही ठहराया कि उसने इसे खरीदा था और एक वाहन में 'फैजान डायरी फर्म' नामक एक पंजीकृत फर्म को ले जा रहा था, जिसके समर्थन में आवश्यक सबूत प्रस्तुत किया गया है।

    यह आगे तर्क दिया गया कि नियमों के प्रावधानों का उचित अनुपालन किया गया है और जैसा कि आरोपी द्वारा मवेशियों के रखरखाव में किए गए खर्चों के लिए याचिकाकर्ता के खाते में जमा किया गया था, जो कि इसके जीमा लेने और निष्पादन की तारीख से था। अन्य शर्तों के साथ रिहाई वैध है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

    कोर्ट का फैसला

    अदालत ने कहा कि जब्त किए गए जानवरों की हिरासत के संबंध में निर्णय पूरी तरह से मवेशियों के लिए जिम्मेदार आरोपी के आचरण और चरित्र पर निर्भर करता है और अंतरिम कस्टडी की अनुमति नहीं दी जा सकती है अगर अदालत को पता चलता है कि जानवरों के साथ और क्रूरता की संभावना है।

    अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिनियम अंतरिम रिहाई और उसके मालिक के पक्ष में जब्त किए गए जानवरों की कस्टडी के खिलाफ कोई विशेष रोक नहीं लगाता है।

    आगे कहा,

    "वास्तव में, एक अस्पताल, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गौशाला में मवेशियों को रोकने के लिए एक मजिस्ट्रेट को अधिकार प्रदान किया गया है जो नियमों के नियम 3 (बी) के मद्देनजर विवेकाधीन प्रकृति का है।“

    अदालत ने कहा कि यह दावा करना कि मालिक के पक्ष में लंबित मुकदमेबाजी या दोषसिद्धि पर सुनवाई के अंत में जानवरों की अंतरिम रिहाई के खिलाफ एक पूर्ण रोक है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीसीए अधिनियम या नियमों के तहत इस पर विचार नहीं किया गया है।

    कोर्ट ने कहा,

    "बल्कि प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जानवरों की इस तरह की रिहाई से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट को विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है और वह मालिक के पक्ष में अपनी रिहाई का निर्देश देने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग भी कर सकता है, भले ही वह जानवरों के साथ इस तरह से व्यवहार करने के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार हो जो पीसीए अधिनियम के तहत एक व्यक्तिपरक संतुष्टि पर क्रूरता की मात्रा है कि इस तरह की रिहाई जानवरों को और क्रूरता के अधीन करने की संभावना नहीं है।“

    तथ्यों और कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने अभियुक्तों द्वारा जानवरों की कस्टडी को आगे बनाए रखने के लिए कुछ शर्तें लगाईं और सत्र न्यायालय को आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया।

    केस टाइटल: गौ ज्ञान फाउंडेशन 'रुद्राश्रम गौशाला' बनाम ओडिशा राज्य और अन्य।

    केस नंबर: सीआरएलएमसी नंबर 1192 ऑफ 2022

    निर्णय दिनांक: 7 फरवरी 2023

    कोरम : जस्टिस आर.के. पटनायक,

    याचिकाकर्ता के वकील: विनय सराफ और सहयोगी, निलय कांता राउत

    प्रतिवादियों के वकील: एस.एस. महापात्र, एएससी और एस.के. जफरुल्ला, ओपी संख्या 2 के वकील

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ 20

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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