टीआरपी मामले में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग सख्ती से कानून के दायरे में: मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

LiveLaw News Network

30 Jan 2021 2:22 PM IST

  • टीआरपी मामले में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग सख्ती से कानून के दायरे में: मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

    मुंबई पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक हलफनामे में एआरजी आउटलेर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और रिपब्लिक टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी द्वारा उनके खिलाफ किए गए दुर्भावना और पूर्वाग्रह के आरोपों को खारिज कर दिया है।

    सिंह ने कहा है कि टीआरपी घोटाला मामले में उनके द्वारा आयोजित प्रेस ब्रीफिंग कानून के दायरे में सख्ती से हुई थी।

    उन्होंने दावा किया कि,

    पुलिससंवेदनशील मामलों में स्थापित प्रक्रिया और अभ्यास के अनुसार आवधिक ब्रीफिंग रखती है और जांच के दौरान एकत्र किए गए गुप्त और गोपनीय सामग्री को विभाजित किए बिना करती है। यह सही और उचित था कि इसका खुलासा करने के लिए उचित जानकारी प्रदान कर रही थी।"

    एआरजी आउटलेयर मीडिया और न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका में आरोप लगाया कि टीआरपी घोटाले में एफआईआर दर्ज होने के ठीक बाद सिंह द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक टीवी और उसके पदाधिकारियों को झूठा फंसाया गया। इस मामले में आरोपी न होने के बावजूद सिंह ने चैनल का नाम लिया था।

    सिंह ने दावा किया कि मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी थी जब 8 अक्टूबर को भाग्यवादी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। प्रारंभिक जांच के बाद और BARC द्वारा प्रस्तुत एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के आधार पर तीन समाचार चैनलों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए थे, जिनमें शामिल हैं, रिपब्लिक टीवी, फेक मराठी, और बॉक्स सिनेमा। यह दर्शाता है कि वे मुंबई में धोखाधड़ी और रिश्वत देने वाले परिवारों में शामिल थे ताकि उनकी रेटिंग बढ़ सके।

    हलफनामे को पढ़ते हुए कहते हैं,

    "यह प्रस्तुत किया गया है कि दुर्भावना और गलत याचिकाकर्ताओं की सामग्री पूरी तरह से झूठी है। यह केवल टीआरपी घोटाले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच और अभियोजन से बचने के लिए बनाई गई है।"

    आगे 'मीडिया ट्रायल' जनहित याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की रिपोर्ट के हवाले से उद्धृत किया।

    कोर्ट ने निर्णय में कहा कि,

    "हम देखते हैं कि मुंबई पुलिस के साथ-साथ अन्य जांच एजेंसियां एक अधिकारी को नियुक्त करने की वांछनीयता पर विचार कर सकती हैं, जो संवेदनशील मामलों या घटनाओं में जनता को प्रभावित करने की संभावना वाले आवधिक ब्रीफिंग को रोकने के लिए अन्वेषक और मीडिया हाउस के बीच की कड़ी हो सकती है। बड़ी और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए इस तरह के अधिकारी की नियुक्ति उचित मानी जा सकती है।"

    अब इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होगी।

    टीआरपी घोटाले मामले में मुंबई पुलिस की जांच को चुनौती देने वाली रिपब्लिक टीवी चैनल चलाने वाली कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका के जवाब में हलफनामा दायर किया गया था। हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा दिए गए एक उपक्रम के आधार पर अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी कर्मचारियों को अंतरिम संरक्षण 12 फरवरी तक बढ़ा दिया है।

    इस महीने की शुरुआत में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खानचंदानी, CCO रोमिल रामगढ़िया और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के सीईओ पार्थो दासगुप्ता के खिलाफ मामले में 3400 पेज का पूरक आरोप पत्र दायर किया था।

    टीआरपी घोटाला की एफआईआर मुंबई पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में दर्ज की थी।

    नवंबर में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने मामले में 1,400 पन्नों की चार्जशीट दायर की। इसमें छह चैनलों का नामकरण किया गया, जिनमें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और न्यूज नेशन शामिल हैं, जो कथित तौर पर दो साल से टीआरपी बढ़ाने के लिए पैसे दे रहे हैं।

    रिपब्लिक टीवी चैनल चलाने वाली कंपनी और गोस्वामी ने हाईकोर्ट का रुख किया और मुंबई पुलिस द्वारा जबरदस्ती कार्रवाई पर रोक लगाने और सीबीआई को जांच सौंपने की मांग की।

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