विदेश भेजने के बहाने मासूमों को ठगने का चलन 'बड़े पैमाने' पर बढ़ा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Avanish Pathak

16 Nov 2022 2:30 PM GMT

  • विदेश भेजने के बहाने मासूमों को ठगने का चलन बड़े पैमाने पर बढ़ा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि विदेश भेजने के बहाने निर्दोष लोगों को ठगने का चलन बड़े पैमाने पर है और ऐसे निर्दोष लोगों को बचाने के लिए इस पर सख्ती से अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

    जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की पीठ ने एक महिला की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं।

    शिकायतकर्ता/हरप्रीत सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, आरोपी सरबजीत कौर और उसके सह-आरोपी अर्शदीप सिंह ने उसे और उसकी पत्नी को फ्रांस भेजने का झांसा देकर उससे 17 लाख रुपये की राशि लेकर उसे धोखा दिया और उसके बाद उसका फोन उठाना बंद कर दिया। इसलिए मौजूदा मामला दर्ज किया गया है।

    दूसरी ओर आरोपी ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उसे मामले में घसीटा गया है। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और उसे केवल इस आधार पर फंसाया जा रहा था कि राशि उसके बेटे के खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी।

    दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि आवेदक/याचिकाकर्ता को एफआईआर में विशेष रूप से नामित किया गया है और उसके खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं और उसके कहने पर, शिकायतकर्ता ने उक्त राशि अपने बेटे के खाते में जमा कर दी।

    अदालत ने आगे कहा कि धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं और प्रथम दृष्टया अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर अपराध करने में याचिकाकर्ता की संलिप्तता बहुत बड़ी है और यहां तक ​​कि रिकवरी भी की जानी बाकी है।

    इस मामले के मद्देनजर, अदालत ने इसे याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत की रियायत देने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं माना क्योंकि उसने कहा कि पूर्ण और प्रभावी जांच के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

    नतीजतन अग्रिम जमानत से इनकार करते हुए अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं,

    "कहने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार की धोखाधड़ी हमारे समाज में बड़े पैमाने पर हो रही है और अक्सर धोखेबाजों और बेईमान इंसान विदेशों में निर्दोष लोगों को भेजने के बहाने ऐसा कर रहे हैं और इस तरह वह दूसरों को धोखा दे रहे है। यह रातों-रात अवैध रूप से धन बटोरने का आसान तरीका बन गया है। निर्दोष लोगों को बचाने के लिए इसे कड़ाई से रोकने की जरूरत है।"

    केस टाइटल- सरबजीत कौर बनाम पंजाब राज्य [CRM-M-52017-2022]

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