पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दोषी ठहराने योग्य कानूनी सबूत के अभाव में दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं: जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

17 Feb 2022 1:45 PM GMT

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में यह देखते हुए एक आपराधिक दोषमुक्ति अपील को खारिज कर दिया कि कानूनी सबूत के अभाव में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साक्ष्य को अभियुक्तों की दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है।

    जस्टिस मोहन लाल और जस्टिस संजीव कुमार की खंडपीठ ने कहा,

    "एक आपराधिक मुकदमे में, यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि केवल अनुमान या संदेह कानूनी सबूत की जगह नहीं लेते हैं। संदेह, चाहे कितना भी मजबूत या संभावित हो, अपराध करने के लिए अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक कानूनी सबूत का विकल्प नहीं है। आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए संदेह/अनुमानों पर भरोसा करना न्याय का मजाक होगा। अभियोजन पक्ष के गवाह से, यह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं होता है कि मृतक की हत्या अभियुक्तों द्वारा की गई थी।"

    कोर्ट ने यह टिप्प‌ण‌ियां सत्र न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित 34 के तहत आरोपों से अभियुक्तों को बरी करने के फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा दायर एक आपराधिक दोषमुक्ति अपील की सुनवाई के दरमियान की।

    मामले में तीन आधार पेश किए गए थे: (ए) निर्णय कानून और तथ्यों के विपरीत है, जो यांत्रिक रूप से पारित किया गया है; (बी) अदालत ने अभियोजन साक्ष्य की सराहना नहीं की है; (सी) निर्णय अनुमानों पर आधारित है।

    सरकारी अधिवक्ता सुनील मल्होत्रा ने आग्रह किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर गोली लगने और प्रताड़ना के निशान हैं। अदालत ने इस तर्क को किसी कानूनी बल से रहित होने के कारण खारिज कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने मृतक की हत्या के अपराध में आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता/ मिलीभगत को नहीं दिखाया है। इसके अभाव में कोर्ट ने दोषसिद्धि के लिए केवल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर भरोसा करने से इनकार कर दिया।

    दोनों पक्षों को सुनने पर, न्यायालय ने संक्षेप में कहा कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए निम्न बिंदुओं पर भरोसा किया: (i) प्रत्यक्षदर्शियों के प्रत्यक्ष साक्ष्य; और (ii) परिस्थितिजन्य गवाहों के परिस्थितिजन्य साक्ष्य।

    अभियोजन के दरमियान, घटना के चश्मदीद गवाह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत एक जांच के दौरान दर्ज की गई अपनी गवाही से मुकर गए और अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

    इस संबंध में, न्यायालय ने नोट किया,

    "घटना के चश्मदीदों के साक्ष्य के महत्वपूर्ण विश्लेषण से पता चलता है कि उन्हें बचाव पक्ष द्वारा भीषण जिरह के अधीन किया गया था और वे सभी यह दावा नहीं करते कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अभियुक्तों को मृतक की हत्या करते हुए देखा है। चश्मदीदों के सबूतों का परीक्षण और मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने आरोप‌ियों द्वारा मृतक की हत्या की घटना को नहीं देखा है। यह साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि मृतक को आरोपी ले गए/अपहरण किया और बाद में कैद मार दिया। इसलिए अभियोजन पक्ष के स्टार चश्मदीद गवाह विश्वसनीय, विश्वसनीय और साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हैं, और इस प्रकार मृतक के संपर्क में किसी अन्य व्यक्ति के आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।"

    मृतक के करीबी रिश्तेदारों की गवाही पर, अदालत ने कहा कि यह साबित नहीं करता है कि उन्होंने आरोप‌ियों को मृतक की हत्या करते देखा। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब अभियोजन पक्ष रिश्तेदारों को गवाह के रूप में पेश करता है, तो वे दिलचस्प गवाह होते हैं और उनके साक्ष्य की से जांच की जानी चाहिए।

    कोर्ट ने कहा, "ऐसे इच्छुक गवाहों की गवाही की सत्यता या साख का मूल्यांकन करते समय सतर्क रहना चाहिए।"

    कोर्ट ने संदीप @ दीपू बनाम दिल्ली एनसीटी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भरता व्यक्त की । सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि एक स्टर्लिंग विटनेस का सबूत बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि आरोपी मृतक की हत्या का मास्टरमाइंड था। चश्मदीद गवाहों में पर्याप्त योग्यता नहीं है, और अभियोजन पक्ष के परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया गया है।

    केस शीर्षक: जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम स्वर्ण सिंह @ तित्ती

    सिटेशन:2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 4

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