POSCO : सजा के निलंबन के लिए आरोपी की सुनवाई के दौरान पीड़ित को नोटिस आवश्यक: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

26 Jan 2022 7:22 PM IST

  • POSCO : सजा के निलंबन के लिए आरोपी की सुनवाई के दौरान पीड़ित को नोटिस आवश्यक: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

    Chhattisgarh High Court

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सीआरपीसी की धारा 389 (1) के तहत सजा के निलंबन और जमानत देने के आवेदन पर सुनवाई करते समय पीड़िता/शिकायतकर्ता/उसके माता-पिता को नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

    जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस अरविंद सिंह की खंडपीठ ने जोर देकर कहा,

    "नोटिस देते समय समन और निजता की सुरक्षा और उन मूल्यों को सुनिश्चित करने के तौर-तरीकों से संबंधित सिद्धांत जैसा कि निपुण सक्सेना और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ईमानदारी से पालन किया जाए।"

    पृष्ठभूमि

    विचारणीय मुद्दा यह था कि क्या सीआरपीसी की धारा 389(1) के तहत सजा के निलंबन और जमानत की अर्जी पर विचार करते समय पीड़िता/शिकायतकर्ता को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 [POSCO] के तहत नोटिस दिया जाना है।

    अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए उनकी सजा के अलावा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 सपठित धारा 17 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।

    उन्होंने सीआरपीसी की धारा 374(2) के तहत एक अपील दायर की और आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपनी मूल जेल की सजा को निलंबित करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

    एमिक्स क्यूरी आशीष सुराणा ने उक्त मामले में न्यायालय की सहायता की। उन्होंने तर्क दिया कि 2009 के संशोधन अधिनियम संख्या 5 और पोक्सो नियम, 2007 के तहत पीड़िता के पक्ष में बनाए गए अधिकार को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए और पीड़ित/सूचनादाता/शिकायतकर्ता के हितों को ट्रायल के बाद संरक्षित किया जाना चाहिए।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि सजा के निलंबन के लिए आवेदन पर सुनवाई के दौरान यह अधिकार विस्तारित होगा, क्योंकि अंततः दी गई मूल जेल की सजा को निलंबित करके जमानत दी जानी चाहिए, जो कि पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 4(15) के अर्थ के भीतर कवर की जाएगी।

    उन्होंने अपर्णा भट और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य में न्यायिक उदाहरणों का भी उल्लेख किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी आपराधिक अपील में सजा के निलंबन के लिए आवेदन की सूचना पीड़ित/शिकायतकर्ता को दी जानी है, ताकि सजा के निलंबन के आवेदन पर उनकी बात हो सके।

    न्यायालय के निष्कर्ष

    न्यायालय ने पीड़िता के अधिकार के विकास से संबंधित संक्षिप्त इतिहास का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। यह नोट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने रतन सिंह बनाम पंजाब राज्य में पीड़ितों के अधिकारों को पहचानने में कमियों को इंगित किया था। इसके अलावा, भारतीय विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में पीड़िता को मुआवजे पर कई सिफारिशें कीं। उसके बाद आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों पर समिति और मलीमठ समिति की रिपोर्ट आई।

    बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने का बिना शर्त अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1989 में मौजूद है। संहिता की धारा 378(3) को सम्मिलित करने के साथ समाप्त कर दिया गया। बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने और पीड़ित को सीआरपीसी की धारा 372 के प्रावधान के तहत अपील करने का बिना शर्त अधिकार देने के लिए अनुमति मांगना आवश्यक है।

    पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 23, 24(5) और 33(7) के साथ-साथ 2020 के नियमों में संबंधित धाराओं के अवलोकन पर न्यायालय ने कहा,

    "पीड़ित/बच्चा और उसके माता-पिता या अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चे का भरोसा और विश्वास है, अधिकार के रूप में अपराधी या संदिग्ध अपराधी की जमानत, रिहाई या हिरासत की स्थिति के नोटिस का हकदार है। यह तभी किया जा सकता है जब पीड़ित/बच्चे या उसके माता-पिता या अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चे का भरोसा और विश्वास हो, ऐसी जानकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई/स्थानीय पुलिस/समर्थन व्यक्ति द्वारा प्रदान की जानी है।"

    कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल दिशानिर्देशों का भी उल्लेख किया। यह किसी भी न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार और उस मामले के बारे में जानकारी का अधिकार प्रदान करता है जिसमें वे शामिल हैं।

    दिशानिर्देशों की जांच करने से पता चलेगा कि पीड़ित को कार्यवाही की सबसे उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने का हकदार माना गया है। इसमें आरोपी की स्थिति, उसकी जमानत, अस्थायी रिहाई पैरोल या क्षमा, भागने, न्याय से फरार आदि शामिल है।

    कोर्ट ने कहा,

    "2020 के नियम के नियम 4 के उप-नियम (15) के आधार पर और पोक्सो अधिनियम की धारा 39 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर पीड़ित/शिकायतकर्ता या उसके/उसके को पूर्व नोटिस जारी करना दोषी व्यक्ति द्वारा लंबित आपराधिक अपील में सीआरपीसी की धारा 389 (1) के तहत दी गई सजा के निलंबन के आवेदन पर सुनवाई से पहले माता-पिता या अभिभावक/मुखबिर न्याय के लिए आवश्यक होंगे और यदि आरोपी को दी गई सजा को निलंबित कर दिया जाता है तो वह उस न्यायालय द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाना है। सजा के निलंबन और सीआरपीसी कार्यवाही की धारा 389 के तहत जमानत देने के लिए पीड़ित/शिकायतकर्ता या उसके माता-पिता पूर्व नोटिस के हकदार होंगे उस अर्जी पर सुनवाई।"

    केस शीर्षक: आकाश चंद्राकर और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

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