ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा के लिए आतिशी मार्लेना को राजनीतिक मंजूरी दी गई: दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार

Sharafat

7 Jun 2023 7:41 AM GMT

  • ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा के लिए आतिशी मार्लेना को राजनीतिक मंजूरी दी गई: दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार

    केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना को यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी दे दी गई है।

    जस्टिस चंद्र धारी सिंह सभी आवश्यक मंजूरी को संसाधित करने के लिए भारत संघ पर निर्देश की मांग करने वाली मार्लेना की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। 15 जून को आयोजित होने वाले "इंडिया एट 100: टुवर्ड्स बीइंग ए ग्लोबल लीडर" पर एक सम्मेलन में बोलने के लिए उन्हें कैंब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा उनकी आधिकारिक क्षमता में आमंत्रित किया गया है।

    केंद्र सरकार के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि राजनीतिक मंजूरी कल दी गई थी और यह मामला अब आर्थिक मामलों के विभाग के समक्ष है। यह भी कहा गया कि आतिशी, जिनके पास राजनयिक पासपोर्ट है, अपने वीज़ा के लिए आवेदन कर सकती हैं।

    अदालत ने केंद्र सरकार की दलीलें दर्ज करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया। आतिशी मार्लेना का प्रतिनिधित्व एडवोकेट शादान फरासत ने किया।

    एडवोकेट हृशिका जैन, अमन नकवी और भरत गुप्ता के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि प्रस्तावित यात्रा दिल्ली के शासन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शहर की सरकार को "शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के क्षेत्र में हुई छलांग दिखाने" की अनुमति देगी।

    इसमें कहा गया है कि यात्रा को मंजूरी देने में किसी भी तरह की देरी से उद्देश्य निष्फल हो जाएगा।

    इसने आगे कहा कि 18 मई की यात्रा के लिए मार्लेना के अनुरोध के लिए प्रशासनिक मंजूरी दिल्ली सरकार द्वारा दी गई थी। बाद में, 26 मई को उपराज्यपाल द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और इसे भारत संघ को अपेक्षित मंजूरी के लिए भेज दिया गया। हालांकि, प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया गया।

    यह भी तर्क दिया गया था कि मार्लेना के विवेकाधीन आधार पर विदेश यात्रा के अधिकार को प्रतिबंधित करने से उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है।

    “प्रस्ताव आगे की मंजूरी की प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों को भेजा गया था। अब 10 दिन से अधिक हो गए हैं और अभी तक उसे कोई मंजूरी जारी नहीं की गई है।

    मार्लेना ने पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा दायर एक लंबित याचिका में इसी तरह की राहत के लिए एक आवेदन दिया था, जिसमें राज्य सरकार के मंत्रियों को व्यक्तिगत विदेश यात्राओं के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी लेने की आवश्यकता को चुनौती दी गई थी। हालांकि, अदालत ने उन्हें एक स्वतंत्र याचिका दायर करने के लिए कहा।

    केस टाइटल : आतिशी मार्लेना बनाम भारत संघ व अन्य।

    Next Story